उल्लंघन करने वाला कंटेंट हटाया जाए: दिल्ली हाईकोर्ट ने क्रिकेटर अभिषेक शर्मा के पर्सनैलिटी राइट्स मामले में जारी किया समन

Update: 2026-07-09 06:50 GMT

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह एक अंतरिम आदेश जारी करेगा, जिसमें क्रिकेटर अभिषेक शर्मा के व्यक्तित्व और उनकी छवि का गलत इस्तेमाल करने वाली कई आपत्तिजनक पोस्ट और लिंक को हटाने का निर्देश दिया जाएगा।

जस्टिस ज्योति सिंह ने कहा कि वह शर्मा द्वारा अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए दायर मामले में अंतरिम आदेश जारी करेंगी।

क्रिकेटर की ओर से पेश वकील ने कहा कि एक अतिरिक्त हलफनामा दायर किया गया, जिसमें उन URL की जानकारी है जिन्हें अभी हटाया जाना बाकी है।

उन्होंने कहा कि हालांकि कुछ पोस्ट पहले ही हटा दी गई हैं, लेकिन Facebook और Instagram पर दो सोशल मीडिया पोस्ट और एक अन्य पोस्ट जिसमें अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था, अभी भी ऑनलाइन मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि Amazon और Flipkart पर भी कई ऐसी पोस्ट हैं, जिनमें बिना इजाज़त के कमर्शियल मकसद के लिए शर्मा की छवि का इस्तेमाल किया गया है, उन्हें भी हटाया जाना है।

Meta की ओर से पेश वकील ने कहा कि Facebook और Instagram प्लेटफॉर्म पर मौजूद दो सोशल मीडिया पोस्ट हटा दी जाएंगी।

इसी तरह Amazon की ओर से पेश वकील ने कहा कि कोर्ट के आदेश के अनुसार, वे उल्लंघन करने वाले URL को हटा देंगे।

इसके बाद कोर्ट ने कहा कि वह उल्लंघन करने वाले लिंक को हटाने का निर्देश देगा। कोर्ट ने मामले में समन भी जारी किया।

Title: Abhishek Sharma v. John Doe & Ors

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