दिल्ली हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न के आरोपों पर यूनियन बैंक के कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति के खिलाफ याचिका पर नोटिस जारी किया

Update: 2024-08-23 10:31 GMT

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक के रूप में पंकज द्विवेदी की नियुक्ति के खिलाफ एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर नोटिस जारी किया।‌

द्विवेदी पर एक महिला ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। उन्हें 27 मार्च को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया था। नियुक्ति तीन साल के लिए की गई है। कार्यवाहक चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने महिला की याचिका पर नोटिस जारी किया।

महिला की ओर से पेश हुए एडवोकेट प्रशांत भूषण ने तर्क दिया कि नियुक्ति नियमों के खिलाफ है क्योंकि कोई सतर्कता मंजूरी नहीं ली गई। उन्होंने कहा कि यह बैंकों जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नियुक्ति नियमों के खिलाफ है।

उन्होंने कहा कि महिला के यौन उत्पीड़न मामले में द्विवेदी के खिलाफ आरोपपत्र भी दायर किया गया था। सुनवाई के दौरान पीठ ने द्विवेदी की नियुक्ति पर सवाल उठाया और टिप्पणी की कि सतर्कता मंजूरी के बिना ऐसा नहीं किया जा सकता है।

अदालत ने केंद्र सरकार के वकील से पूछा कि अगर सतर्कता मंजूरी से इनकार कर दिया जाता है तो द्विवेदी को कैसे नियुक्त किया जा सकता है। कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि आपको बिना पूर्व मंजूरी के उन्हें नियुक्त नहीं करना चाहिए था। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में शामिल होने से पहले द्विवेदी पंजाब और सिंध बैंक में महाप्रबंधक थे।

एक महिला ने द्विवेदी पर बैंक की शाखा, जिसमें वह कार्यरत थी, में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के बारे में रिपोर्ट दाखिल की थी, साथ ही उन 2018 में उसका यौन उत्पीड़न करने के का आरोप लगाया था। रिपोर्ट के बाद महिला के ट्रांसफर का आदेश दिया गया था, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में उसके ट्रांसफर को रद्द कर दिया था।

महिला ने बैंक के अधिकारियों को पत्र लिखकर शराब ठेकेदारों के खातों के मेंटेंनेंस में की गई कथित अनियमितताओं की जानकारी दी थी। साथ ही उसने द्विवेदी के खिलाफ भ्रष्टाचार के विशिष्ट आरोप भी लगाए थे।

सुप्रीम कोर्ट ने महिला को एक वर्ष की अवधि के लिए स्केल IV अधिकारी के रूप में संबंधित शाखा कार्यालय में पुनः तैनात करने का निर्देश दिया था। साथ ही उसे 50,000 रुपये का खर्च भी देने का आदेश दिया था।

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