दिल्ली हाईकोर्ट ने चिंग्स को अंतरिम राहत दी, स्थानीय निर्माता के शेज़वान चटनी ट्रेडमार्क के इस्तेमाल पर रोक लगाई
दिल्ली हाईकोर्ट ने कैपिटल फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसे "चिंग्स" ब्रांड के नाम से जाना जाता है, को अंतरिम राहत प्रदान की। साथ ही एक निर्माता को शेज़वान चटनी ट्रेडमार्क के तहत उत्पादों के निर्माण और बिक्री पर रोक लगा दी है।
जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने चिंग्स के पक्ष में एकपक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की और निर्माता- पीतांबरी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को 'शेज़वान चटनी' ट्रेडमार्क वाले किसी भी उत्पाद या सेवा का व्यापार करने से रोक दिया।
अदालत ने कहा,
"यह स्पष्ट किया जाता है कि वर्तमान निषेधाज्ञा केवल प्रतिवादी द्वारा शेजवान चटनी ट्रेडमार्क के उपयोग तक ही सीमित है और प्रतिवादी के उत्पादों के व्यापार परिधान से संबंधित नहीं है।"
प्रतिवादी शेजवान चटनी ट्रेडमार्क के अंतर्गत एक उत्पाद का निर्माण कर रहा था। इंस्टाग्राम व फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसका प्रचार कर रहा था।
अदालत ने पाया कि चिंग्स, शेजवान चटनी शब्द ट्रेडमार्क का पंजीकृत स्वामी है। उसके उत्पाद की पैकेजिंग में प्रयुक्त कलात्मक कार्य का कॉपीराइट भी उसके पास है।
अदालत ने कहा,
"वादी ने प्रथम दृष्टया अंतरिम एकपक्षीय निषेधाज्ञा प्रदान करने का मामला बनाया है।"
जस्टिस अरोड़ा ने मुकदमे में सम्मन जारी किया और अंतरिम राहत की मांग करने वाली चिंग की अर्जी पर भी नोटिस जारी किया।
मामले की सुनवाई 16 दिसंबर को होगी।
टाइटल: कैपिटल फ़ूड्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम पीताम्बरी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड