ICICI Bank के खिलाफ मानहानिपूर्ण बयान और सोशल मीडिया पोस्ट करने से पूर्व ट्रेनी पर रोक : दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने ICICI Bank के एक पूर्व रिलेशनशिप मैनेजर, जिन्हें प्रोबेशन अवधि के दौरान सेवा से हटा दिया गया, उसको बैंक के खिलाफ कोई भी मानहानिपूर्ण बयान या सोशल मीडिया पोस्ट करने से रोक दिया।
जस्टिस अमित बंसल ने बैंक की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए पूर्व कर्मचारी से चार हफ्तों में जवाब दाखिल करने को कहा।
बैंक ने दलील दी कि प्रोबेशन से निकाले जाने के बाद पूर्व कर्मचारी ने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर बैंक के खिलाफ अपमानजनक और मानहानिपूर्ण बयान देने शुरू कर दिए। अब तक 100 से अधिक वीडियो पोस्ट कर चुका है।
याचिका में यह भी कहा गया कि समझौता कार्यवाही के दौरान हुई बातचीत के स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स को भी आरोपी ने सोशल मीडिया पर अपलोड किया, जिसमें बैंक कर्मचारियों के खिलाफ अभद्र और अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया गया।
अदालत ने कहा कि यदि प्रतिवादी को इस प्रकार के बयान देने से नहीं रोका गया तो इससे बैंक की प्रतिष्ठा को अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचेगी। अदालत ने बैंक के पक्ष में अंतरिम निषेधाज्ञा (इंजंक्शन) जारी की और मामले की अगली सुनवाई की तारीख 15 जनवरी 2026 तय की।
केस टाइटल: कपिल देव सिंह एवं अन्य बनाम धर्मेन्द्र गुप्ता