दिल्ली हाईकोर्ट ने सागर धनखड़ हत्याकांड में पहलवान सुशील कुमार को जमानत दी

Update: 2025-03-04 11:27 GMT
दिल्ली हाईकोर्ट ने सागर धनखड़ हत्याकांड में पहलवान सुशील कुमार को जमानत दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को 27 वर्षीय पूर्व जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन सागर धनखड़ की मई 2021 में हुई हत्या के मामले में पहलवान सुशील कुमार को नियमित जमानत दी।

जस्टिस संजीव नरूला ने मामले में तिहाड़ जेल में बंद कुमार को जमानत देने का आदेश पारित किया।

अदालत ने कुमार को 50,000 रुपये के जमानत बांड और इतनी ही राशि के दो जमानतदारों पर जमानत दी है।

कुमार को मई 2021 में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें पहले घुटने की सर्जरी के लिए एक सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी। इस मामले में अक्टूबर 2022 में कुमार और 17 अन्य के खिलाफ आरोप तय किए गए थे।

छत्रसाल स्टेडियम में प्रशिक्षण ले रहे सागर की मौत हो गई जबकि उसके दो दोस्त सुशील कुमार और अन्य आरोपियों द्वारा पीटे जाने के बाद घायल हो गए।

आरोपियों के खिलाफ हत्या का प्रथम दृष्टया मामला पाते हुए ट्रायल कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करते हुए कहा था कि मृतक को अपहरण करके स्टेडियम में लाने के बाद कई आरोपियों ने उसे बुरी तरह पीटा और डंडे, बेसबॉल और हॉकी स्टिक से उसे शारीरिक रूप से घायल कर दिया।

न्यायाधीश ने आगे कहा था कि स्टेडियम के मुख्य द्वार पर ताला लगाकर आरोपियों ने पीड़ितों को लंबे समय तक प्रताड़ित किया ताकि मृतक को कोई मदद न मिल सके।

टाइटल: सुशील कुमार बनाम राज्य

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