दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा आदेश: बर्गर किंग के नाम पर ठगी करने वाली वेबसाइट्स ब्लॉक
दिल्ली हाईकोर्ट ने अमेरिकी मल्टीनेशनल फास्ट फूड चेन बर्गर किंग के नाम का अवैध इस्तेमाल कर फ्रेंचाइज़ी और डीलरशिप के नाम पर लोगों से पैसे वसूलने वाली वेबसाइट्स के खिलाफ कड़ा कदम उठाया।
जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह की एकल पीठ ने तीन डोमेन नाम, दो ईमेल आईडी को निलंबित करने और तीन फर्जी वेबसाइट्स को तत्काल ब्लॉक करने का आदेश दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि 'बर्गर किंग' के ट्रेडमार्क और लोगो का धोखाधड़ीपूर्ण इस्तेमाल किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है।
कंपनी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि कुछ अज्ञात लोगों ने फर्जी वेबसाइट्स बनाकर ग्राहकों से फ्रेंचाइज़ी देने के नाम पर मोटी रकम वसूली।
याचिका में जिन डोमेन नामों का उल्लेख किया गया, वे हैं:
'burgerkingindiafranchisee.com'
'burgerkingindiafranchise.com'
'bk-india.co.in'
अदालत ने कहा कि इन वेबसाइट्स पर कई त्रुटियां हैं। उदाहरण स्वरूप, एक जगह “Burger King Inida लिखा गया, जबकि सही नाम “Burger King India” है। अदालत ने टिप्पणी की कि यह बर्गर किंग के लोगो और सामग्री का “पूरी तरह धोखाधड़ीपूर्ण उपयोग है।
अदालत ने संचार मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को निर्देश दिया कि इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (ISPs) को इन फर्जी वेबसाइट्स को ब्लॉक करने का आदेश दें। साथ ही, भारती एयरटेल लिमिटेड को आरोपी व्यक्तियों के नाम, पते, फोन नंबर, ईमेल, बिलिंग और केवाईसी दस्तावेज उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया।
10 मई, 2022 को भी दिल्ली हाईकोर्ट ने कई फर्जी डोमेन और वेबसाइट्स पर रोक लगाते हुए डोमेन रजिस्ट्रार कंपनियों GoDaddy.com LLC और OVI Hosting Pvt. Ltd. को इन्हें निलंबित करने का निर्देश दिया था।
केस टाइटल: Burger King Corporation बनाम Swapnil Patil एवं अन्य