शराब नीति घोटाला मामले में AAP को आरोपी बनाया जाएगा: ED को दिल्ली हाईकोर्ट सूचित
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया कि आम आदमी पार्टी (AAP) को कथित शराब नीति घोटाले में आरोपी बनाया जा रहा है।
यह घटनाक्रम तब हुआ जब केंद्रीय जांच एजेंसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया द्वारा दायर याचिका का विरोध कर रही थी।
ED की ओर से पेश स्पेशल वकील जोहेब हुसैन ने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को बताया कि AAP को भी मामले में आरोपी बनाया जाएगा और पूरक शिकायत/आरोपपत्र दायर किया जाएगा।
इससे पहले, एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष खुलासा किया था कि वह मामले में राजनीतिक दल को आरोपी बनाने और परोक्ष दायित्व के पहलू की जांच के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA Act) की धारा 70 को लागू करने पर विचार कर रही है।
गौरतलब है कि हाल ही में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को दी गई चुनौती को खारिज करते हुए कहा था कि किसी भी राजनीतिक दल को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 के दायरे में लाया जा सकता है।
न्यायाधीश ने कहा था कि ED द्वारा पेश की गई सामग्री प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट करती है कि केजरीवाल आम आदमी पार्टी के व्यवसाय के संचालन के प्रभारी और जिम्मेदार हैं। प्रथम दृष्टया पीएमएलए की धारा 70(1) को आकर्षित करने के लिए राजनीतिक दल के मामलों के लिए उत्तरदायी होंगे।
हुसैन ने अदालत को बताया कि मामले में अब तक 17 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं।
उन्होंने आगे बताया कि आरोपी नं. 31 पूरक शिकायत में AAP के प्रवक्ता को भी आरोपी बनाया जाएगा। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि आरोपी व्यक्तियों द्वारा मामले की सुनवाई में देरी करने के लिए ठोस प्रयास किए गए थे।
उन्होंने अदालत को बताया,
"अकेले इस उत्पाद शुल्क घोटाले में 250 से अधिक याचिकाएं और आवेदन (दायर किए गए हैं)।"
सीनियर एडवोकेट दयान कृष्णन ने अदालत में सिसौदिया का प्रतिनिधित्व किया। सिसौदिया ने भी CBI मामले में जमानत की मांग करते हुए याचिका दायर की है।