समिति में आर्थोपेडिक डॉक्टर की अनुपस्थिति में CMO द्वारा जारी विकलांगता के मेडिकल सर्टिफिकेट पर विश्वास नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

Update: 2024-07-27 16:06 GMT

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि समिति में हड्डी रोग विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी की अनुपस्थिति में, मुख्य चिकित्सा अधिकारी को 60% विकलांगता बताते हुए जारी किए गए मेडिकल सर्टिफिकेट पर विश्वास नहीं किया जा सकता है।

जस्टिस अजीत कुमार ने कहा, "एक मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र पर केवल हड्डी रोग के क्षेत्र में चिकित्सा अधिकारियों के दंड से सवाल उठाया जा सकता था, अन्यथा कोई यह नहीं कह सकता था कि केवल इसलिए कि कोई अतीत में व्यवसाय चलाता था, शायद वह विकलांग था, वह पारिवारिक पेंशन का हकदार नहीं होगा।

यह माना गया कि उक्त मेडिकल सर्टिफिकेट याचिकाकर्ता को पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के लिए अर्हता प्राप्त करेगा क्योंकि वह अपने अब मृत माता-पिता (20.05.1997 के सरकारी आदेश के आधार पर) का आश्रित था।

दिनांक 20-05-1997 के आदेश द्वारा राज्य सरकार ने निशक्त व्यक्तियों को परिवार पेंशन का हकदार बना दिया है। विकलांगता मानसिक या शारीरिक हो सकती है, लेकिन जीवित रहने के लिए आवश्यक आजीविका की कमाई को मुश्किल बनाना चाहिए।

मामले की पृष्ठभूमि:

याचिकाकर्ता के पिता कानपुर विद्युत आपूर्ति कंपनी के पूर्व कर्मचारी थे, जो 31.05.1975 को सेवानिवृत्त हुए और उसके बाद 2003 में उनका निधन हो गया। याचिकाकर्ता की मां को 2013 में निधन होने तक पेंशन मिलती थी।

याचिकाकर्ता अपने माता-पिता पर निर्भर होने के कारण पारिवारिक पेंशन के लिए आवेदन करता है। उन्हें मुख्य चिकित्सा अधिकारी या समकक्ष द्वारा उनकी शारीरिक विकलांगता के संबंध में एक चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था, जिसके साथ उन्होंने अनुपालन किया।

यह मामला चार सदस्यीय समिति को भेजा गया, जिसने याचिकाकर्ता के सार्वजनिक कॉल ऑफिस चलाने के आधार पर याचिकाकर्ता के दावे को खारिज कर दिया, जिसका अर्थ है कि वह आजीविका कमाने में सक्षम था। इससे व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने पारिवारिक पेंशन देने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

हाईकोर्ट का फैसला:

न्यायालय ने कहा कि यह एक स्वीकृत स्थिति है कि 20.05.1997 का सरकारी आदेश याचिकाकर्ता और संबंधित विभाग पर लागू होता है। यह भी स्वीकार किया गया कि वरिष्ठ लेखा अधिकारी, याचिकाकर्ता द्वारा मेडिकल सर्टिफिकेट मांगने पर प्रदान किया गया था, और याचिकाकर्ता 60% विकलांग था।

अदालत ने कहा कि उत्तरदाताओं ने यह नहीं कहा था कि याचिकाकर्ता का मेडिकल सर्टिफिकेट धोखाधड़ी या जालसाजी से प्राप्त किया गया था।

न्यायालय ने दिनांक 20.05.1999 के परिपत्र पत्र की व्याख्या करते हुए कहा कि एक व्यक्ति केवल पारिवारिक पेंशन का हकदार होगा यदि वह अपनी विकलांगता के कारण जीवित नहीं रह सकता है। न्यायालय ने कहा कि भले ही उपरोक्त परिपत्र का अर्थ है कि किसी व्यक्ति को केवल तभी पेंशन प्रदान की जाएगी जब वह अपनी विकलांगता के कारण पारिवारिक पेंशन के लिए जीवित नहीं रह सकता है, समिति ने कोई निष्कर्ष नहीं दिया कि याचिकाकर्ता 60% विकलांगता के साथ कैसे जीवित रहेगा।

न्यायालय ने कहा कि भले ही याचिकाकर्ता अतीत में पीसीओ चला रहा हो, लेकिन वह इसे जारी रखने में विफल रहा और इसके लिए केवल उसकी विकलांगता को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इस तरह की विकलांगता, उसे व्यवसाय जारी रखने में असमर्थ प्रदान करना उसे पारिवारिक पेंशन के लिए अर्हता प्राप्त करेगा।

अदालत ने कहा कि प्रतिवादी द्वारा गठित समिति के पैनल में कोई चिकित्सा अधिकारी नहीं था जो याचिकाकर्ता द्वारा प्रदान किए गए मेडिकल सर्टिफिकेट पर सवाल उठा सके। यह माना गया कि प्रमाण पत्र पर केवल तभी सवाल उठाया जा सकता है जब हड्डी रोग में विशेषज्ञता वाले चिकित्सा अधिकारी को समिति में शामिल किया गया हो।

अदालत ने कहा कि अगर पैनल में एक विशेष चिकित्सा अधिकारी नियुक्त किया गया होता तो परिणाम अलग हो सकता था। चूंकि याचिकाकर्ता द्वारा संलग्न मेडिकल सर्टिफिकेट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं था, इसलिए रिट याचिका की अनुमति दी गई थी।

सक्षम प्राधिकारी को निर्देश दिया गया कि वह उसके समक्ष पेश किए जा रहे आदेश की प्रमाणित प्रति के एक महीने के भीतर याचिकाकर्ता को पारिवारिक पेंशन प्रदान करे।

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