पत्नी द्वारा तलाक की सहमति के लिए ₹2 करोड़ की मांगना, साथ रहने से इनकार करना मानसिक क्रूरता: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

Update: 2026-07-21 13:12 GMT

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मानसिक क्रूरता के आधार पर तलाक का फैसला बरकरार रखा, जिसमें कहा गया कि एक पति या पत्नी जो सहवास फिर से शुरू करने से लगातार इनकार करता है, दूसरे पति या पत्नी को वैवाहिक सहयोग और संघ से वंचित करता है, और तलाक के लिए सहमति देने की शर्त के रूप में ₹2 करोड़ की अत्यधिक एकमुश्त राशि की मांग करता है, वह दूसरे पति या पत्नी को मानसिक क्रूरता का शिकार बनाता है। [2026 लाइवलॉ (छ.ग.)74]

चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ पत्नी द्वारा दायर वैवाहिक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें क्रूरता और परित्याग के आधार पर पति को तलाक देने के फैमिली कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई। पति ने आरोप लगाया कि पत्नी के उसके परिवार के सदस्यों के साथ तनावपूर्ण संबंध थे, उसने फरवरी 2022 में वैवाहिक घर छोड़ दिया और बार-बार अनुरोध और परामर्श सत्र के बावजूद वापस लौटने से इनकार कर दिया।

पत्नी ने यह तर्क देते हुए आरोपों से इनकार किया कि वह शादी जारी रखने की इच्छुक थी और पति ने खुद को "तलाक का इंतजार कर रहा है" बताते हुए एक वैवाहिक प्रोफ़ाइल बनाकर शादी को खत्म करने के अपने इरादे का प्रदर्शन किया था।

अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों से पता चलता है कि पति और उसके परिवार के सदस्यों के बार-बार अनुरोध के बावजूद पत्नी ने लगातार साथ रहने से इनकार किया था। इसमें पाया गया कि पार्टियां ऐसे स्तर पर पहुंच गई थीं, जहां सुलह की कोई संभावना नहीं थी और फरवरी 2022 से अलग-अलग रह रहे थे।

अदालत ने आगे कहा कि अपनी जिरह के दौरान, पत्नी ने स्वीकार किया कि उसने तलाक के लिए सहमति देने का प्रस्ताव रखा था यदि पति उसे ₹2 करोड़ की एकमुश्त राशि का भुगतान करता है। यह भी देखा गया कि इस मामले को सौहार्दपूर्ण समाधान तलाशने के लिए हाईकोर्ट द्वारा मध्यस्थता के लिए भेजा गया, लेकिन पत्नी की अत्यधिक मौद्रिक मांग के कारण मध्यस्थता विफल रही। न्यायालय के अनुसार, ये परिस्थितियां, लंबे समय तक अलगाव और वैवाहिक जीवन फिर से शुरू करने से इनकार के साथ, मानसिक क्रूरता का गठन करती हैं।

कोर्ट ने कहा,

"असफल मध्यस्थता की कार्यवाही, पार्टियों के लंबे समय तक अलग रहने और परस्पर लंबित कई मुकदमों के साथ, इस निष्कर्ष को मजबूत करती है कि शादी एक ऐसे चरण में पहुंच गई, जहां इसकी निरंतरता कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं करेगी और केवल दोनों पक्षों द्वारा पहले से ही झेली गई मानसिक पीड़ा और कठिनाई को बनाए रखेगी।"

न्यायालय ने माना कि फैमिली कोर्ट ने मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों की उचित सराहना की और कोई भी विकृति या अवैधता नहीं दिखाई गई, जिसके लिए अपीलीय हस्तक्षेप की आवश्यकता हो।

तदनुसार, न्यायालय ने अपील खारिज की, क्रूरता के आधार पर तलाक देने के फैमिली कोर्ट के फैसले की पुष्टि की और ₹10 लाख का स्थायी गुजारा भत्ता बरकरार रखा।

Case Title: Ayushi Ginoria (Agrawal) v. Sumit Agrawal [FA(MAT) No. 287 of 2025]

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