पत्नी ने पति का अपमान किया, 'काले रंग' के कारण उससे अलग हो गई: कर्नाटक हाईकोर्ट ने क्रूरता के आधार पर विवाह भंग किया

Update: 2023-08-08 11:26 GMT

Karnataka High Court

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना कि एक पत्नी द्वारा पति को इस आधार पर अपमानित करना कि वह 'काला' है, उसी कारण से उससे दूर जाना और कवर-अप के रूप में अवैध संबंधों के झूठे आरोप लगाना क्रूरता माना जाएगा।

जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस अनंत रामनाथ हेगड़े की खंडपीठ ने इस प्रकार पति द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया और तलाक की डिक्री से इनकार करने वाले पारिवारिक अदालत के आदेश को रद्द कर दिया।

फैसले में कहा गया, ''पत्नी पति को काला बताकर उसका अपमान करती थी। और इसी कारण से बिना किसी कारण के पति से दूर हो गई है और इस पहलू पर पर्दा डालने के लिए पति पर अवैध संबंधों का झूठा आरोप लगाया है। ये तथ्य निश्चित रूप से क्रूरता का कारण बनेंगे।”

इस जोड़े ने 2007 में शादी की और उनकी एक बेटी थी। 2012 में पति ने तलाक के लिए बेंगलुरु की एक पारिवारिक अदालत का दरवाजा खटखटाया। पति का आरोप था कि पत्नी उसे यह कहकर अपमानित करती थी कि उसका रंग काला है। इसके अलावा 2011 में, पत्नी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए के तहत कथित अपराध के लिए उनके और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ "झूठी" शिकायत दर्ज की। इसके अलावा, उसने अपने माता-पिता के साथ रहने के लिए याचिकाकर्ता को छोड़ दिया।

पत्नी ने आरोपों से इनकार किया और दावा किया कि पति का किसी अन्य महिला के साथ अवैध संबंध था। उसने दावा किया कि याचिकाकर्ता ने उसके साथ मारपीट की और उसके परिवार ने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया।

पति के अवैध संबंध के आरोप पर पत्नी द्वारा दिए गए सबूतों पर गौर करने पर कोर्ट ने कहा, “पत्नी की इस दलील को स्वीकार करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई स्वीकार्य सबूत नहीं है कि पति का एक महिला के साथ अवैध संबंध है। किसी भी रिकॉर्ड से यह भी पता नहीं चल रहा है कि पति को उस महिला से कोई बच्चा है, क्योंकि प्रस्तुत जन्म प्रमाण पत्र में बच्चे के नाम का खुलासा नहीं किया गया है।

इस स्थिति के अनुसार, न्यायालय का मानना था कि पति के खिलाफ लगाए गए आरोप कि उसका महिला के साथ अवैध संबंध है, पूरी तरह से निराधार और लापरवाह थे। अगर दलील में ऐसा आरोप लगाया जाता है, तो निश्चित रूप से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ ऐसा आरोप लगाया गया है, वह भारी मानसिक क्रूरता का शिकार होगा।"

कोर्ट ने आगे कहा कि फैमिली कोर्ट पति के चरित्र से संबंधित निराधार और लापरवाह आरोपों के प्रभाव पर विचार करने में विफल रही। यह देखते हुए कि पत्नी अपनी जिरह में पति के साथ रहने के लिए सहमत हो गई थी, लेकिन कोई भी शिकायत वापस लेने को तैयार नहीं थी, पीठ ने व्यक्त किया,

“यह तथ्य स्पष्ट रूप से स्थापित करेगा कि पत्नी पति के साथ रहने की इच्छुक नहीं है और पति-पत्नी के बीच एक बड़ी दरार है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, पति के साथ रहने पर भी शिकायत वापस लेने के लिए सहमत न होने का पत्नी का आचरण पति के इस तर्क को खारिज कर देगा कि पत्नी ने पति के साथ दुर्व्यवहार किया है।''

तदनुसार, इसने याचिका को यह कहते हुए स्वीकार कर लिया कि "पति द्वारा कथित क्रूरता की याचिका विधिवत स्थापित है"।

केस टाइटल: एबीसी और एक्सवाईजेड

केस नंबर: विविध प्रथम अपील संख्या 8998/2017

साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (कर) 299

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