क्या मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मौलिक अधिकार है?: राजस्थान हाईकोर्ट ने जवाब दिया
Whether Right To Get Education In Mother Tongue Or Hindi Is A Fundamental Right?: Rajasthan High Court Answers
राजस्थान हाईकोर्ट ने एक हिंदी माध्यम स्कूल को अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में बदलने के राज्य सरकार के एक प्रशासनिक फैसले को रद्द करते हुए मंगलवार को इस सवाल की जांच की कि क्या मातृभाषा या हिंदी भाषा में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मौलिक है या नहीं ।
जस्टिस दिनेश मेहता की खंडपीठ जोधपुर स्थित एक स्कूल की स्कूल विकास प्रबंधन समिति द्वारा दायर याचिका पर विचार कर रही थी, जिसने याचिकाकर्ताओं के हिंदी माध्यम के स्कूल को अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में परिवर्तित करने के सरकार के नीतिगत फैसले को चुनौती दी थी।
मामला
मामला श्री हरि सिंह सीनियर सेकेंडरी स्कूल से संबंधित है। यह 1980 से ग्राम पिलवा (जोधपुर) में संचालित है, इसमें आस-पास के गांवों की लड़कियों सहित सभी समुदायों के लगभग 600 बच्चे पढ़ते हैं।
स्कूल में शिक्षा का माध्यम अपनी स्थापना के बाद से 'हिंदी' था, हालांकि, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा ने सितंबर 2021 में, 345 सरकारी स्कूलों को महात्मा गांधी सरकारी स्कूलों (अंग्रेजी माध्यम) में बदलने की अनुमति दी, जिसमें मौजूदा स्कूल भी शामिल था।
राज्य सरकार के इस फैसले को चुनौती देते हुए स्कूल विकास प्रबंधन समिति ने हाईकोर्ट का रुख किया।
टिप्पणियां
मामले के तथ्यों के आलोक में, कोर्ट ने शुरुआत में 5 प्रश्न तैयार किए, उनमें से एक यह था कि क्या मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार या हिंदी एक मौलिक अधिकार है। प्रश्नों पर विस्तार से पढ़ने के लिए क्लिक करें।
शुरुआत में, न्यायालय ने जोर देकर कहा कि किसी विशेष भाषा में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) (भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) से संबंधित है और यह कि एक बच्चा, या उसकी ओर से, उसके माता-पिता को उस भाषा को चुनने का अधिकार है, जिसमें उनके बच्चे को शिक्षा दी जानी चाहिए।
इस संबंध में, कोर्ट ने कर्नाटक राज्य और अन्य बनाम एसोसिएटेड मैनेजमेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम प्राइमरी एंड सेकंडरी स्कूल्स और अन्य (2014) 9 एससीसी 485 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लेख किया, जिसमें यह विशेष रूप से आयोजित किया गया था कि मातृभाषा या किसी विशेष माध्यम में शिक्षा के अधिकार की गारंटी भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) द्वारा दी गई है।
हालांकि, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत गारंटीकृत अधिकार होने के नाते, मातृभाषा या किसी विशेष माध्यम में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार अनुच्छेद 19 के खंड (2) के अनुसार उचित प्रतिबंध के अधीन होगा।
इसलिए, अदालत ने कहा कि राज्य बच्चे के समग्र विकास और सामाजिक आर्थिक कारकों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा का एक माध्यम बहुत अच्छी तरह से निर्धारित कर सकता है ।
इस पृष्ठभूमि में न्यायालय ने मामले के तथ्यों का विश्लेषण करते हुए निष्कर्ष निकाला कि राजस्थान सरकार का नीतिगत निर्णय विशुद्ध रूप से प्रशासनिक प्रकृति का था, न कि कोई कानून और साथ ही, इसे संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड (2) में उल्लिखित उद्देश्यों के लिए उचित प्रतिबंध नहीं कहा जा सकता है।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम
शिक्षा का अधिकार अधिनियम का हवाला देते हुए न्यायालय ने यह भी देखा कि मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार भी 2009 के अधिनियम की धारा 29 (2) (एफ) द्वारा प्रदत्त एक वैधानिक अधिकार है, जिसके अनुसार शिक्षा का माध्यम, जहां तक संभव हो, बच्चे की मातृभाषा में होना आवश्यक है।
इस संबंध में, न्यायालय ने यह भी देखा कि शिक्षा के विषय में कानून बनाने की शक्ति भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में आती है, और चूंकि आरटीई अधिनियम शिक्षा से संबंधित है और यह निर्धारित करता है कि प्रारंभिक शिक्षा में शिक्षा का माध्यम, जहां तक संभव हो, बच्चे की मातृभाषा/घर की भाषा में हो।
इस संबंध में न्यायालय ने कहा,
"इस न्यायालय की राय में, अंग्रेजी, शिक्षा के माध्यम के रूप में, राज्य सरकार द्वारा अधिनियमित एक कानून द्वारा भी बच्चे पर नहीं थोपी जा सकती है, यहां तक कि एक नीतिगत निर्णय द्वारा भी ऐसा नहीं किया जा सकता है।"
न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि राज्य सरकार या राज्य के नीतिगत निर्णय द्वारा लिए गए मौजूदा निर्णय को रद्द कर दिया जाना चाहिए क्योंकि यह किसी विशेष माध्यम में पढ़ाए जाने वाले बच्चे के मौलिक अधिकार को कम नहीं कर सकता है, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के जरिए सुनिश्चित किया गया है और संरक्षित है।
केस शीर्षक: स्कूल विकास प्रबंधन समिति, श्री हरि सिंह सीनियर सेकेंडरी स्कूल और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और Anr
सिटेशन: 2022 लाइव लॉ (राज) 3