"शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी को नीतिगत निर्णय ही नहीं कानून द्वारा भी थोपा नहीं जा सकता": राजस्थान हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

6 Jan 2022 3:28 PM IST

  • शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी को नीतिगत निर्णय ही नहीं कानून द्वारा भी थोपा नहीं जा सकता: राजस्थान हाईकोर्ट

    राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने एक याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि प्रश्नगत स्कूल को हिंदी माध्यम से अंग्रेजी माध्यम में बदलने का राज्य का निर्णय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) और 14 का उल्‍लंघन है।

    जस्टिस दिनेश मेहता ने कहा कि शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी को नीतिगत निर्णय ही नहीं राज्य सरकार द्वारा निर्मित कानून द्वारा भी बच्चे पर थोपा नहीं जा सकता।

    मौजूदा याचिका श्री हरि सिंह सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पिलवा पंचायत समिति देचू, जोधपुर की स्कूल विकास प्रबंधन समिति की ओर से दायर की गई थी, जिसमें राज्य सरकार द्वारा लिए गए सितंबर 2021 के फैसलों को चुनौती दी गई थी। राज्य सरकार ने याचिकाकर्ताओं के हिंदी माध्यम के स्कूल को अंग्रेजी माध्यम के स्कूल, महात्मा गांधी सरकारी स्कूल (अंग्रेजी माध्यम), में बदल दिया था।

    मामले के तथ्यों के आधार पर पांच प्रश्न सामने आए और अदालत ने उनका जवाब दिया-

    (i) क्या भारत के संविधान का अनुच्छेद 21ए, जो शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है, मातृभाषा या घरेलू भाषा में भी शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार की गारंटी देता है?

    कर्नाटक राज्य और अन्य बनाम एसोसिएटेड मैनेजमेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम प्राइमरी एंड सेकंडरी स्कूल्स और अन्य (2014) 9 एससीसी 485 में सुप्रीम कोर्ट के मामले पर भरोसा करते हुए कोर्ट ने फैसला सुनाया कि चूंकि संविधान के अनुच्छेद 21ए "इस तरह से, जैसा कि राज्य, कानून द्वारा निर्धारित कर सकता है" शब्दों के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए राज्य कानून द्वारा मीडियम और तरीके प्रदान कर सकता है, ऐसी मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए, जो किसी दिए गए मामले में हिंदी, अंग्रेजी या यहां तक ​​कि क्षेत्रीय बोली - बच्चे की मातृभाषा हो सकती है। कोई भी बच्चा या माता-पिता यह अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकते कि उनके बच्चे को किसी विशेष भाषा या मातृभाषा में ही शिक्षा दी जानी चाहिए।

    (ii) क्या मातृभाषा या हिंदी में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मौलिक अधिकार है?

    कर्नाटक राज्य के उपरोक्त फैसले की जांच करते हुए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि मातृभाषा या किसी विशेष माध्यम में शिक्षा के अधिकार की गारंटी अनुच्छेद 19 (1) (ए) द्वारा दी गई है, मौजूदा मामले में सिंगल बेंच ने बताया कि इस तरह के अधिकार पर संविधान के अनुच्छेद 19 (2) के तहत उचित प्रतिबंध है।

    अदालत ने कहा कि अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकार केवल राज्य द्वारा लागू किए जाने वाले कानून द्वारा उचित प्रतिबंधों के अधीन है और इनके माध्यम से, राज्य बच्चे के समग्र विकास और सामाजिक-आर्थिक कारक को ध्यान में रखते हुए शिक्षा का एक माध्यम निर्धारित कर सकता है।

    अदालत ने जवाब दिया कि राज्य का नीतिगत निर्णय किसी विशेष माध्यम में बच्चे को पढ़ाने के मौलिक अधिकार को कम नहीं कर सकता है, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) द्वारा संरक्षित किया गया है।

    (iii) क्या प्रश्नगत स्कूल को महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में परिवर्तित करने का राज्य का नीतिगत निर्णय 2009 के अधिनियम की धारा 20, 21, 22 और 29(2)(f) के प्रावधानों के विपरीत है?

    अदालत ने 2009 के अधिनियम और राजस्थान राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन रूल्स 2011 का अवलोकन किया, जिसने स्कूल प्रबंधन समिति को स्कूल विकास योजना, नामांकन, उपस्थिति आदि की तैयारी सहित विभिन्न कार्यों को करने के लिए अधिकृत किया। हालांकि, न्यायालय यह निष्कर्ष निकालने में असमर्थ था कि शिक्षा के माध्यम का निर्धारण स्कूल प्रबंधन समिति द्वारा स्कूल विकास योजना के एक भाग के रूप में लिया जाने वाला निर्णय है। अदालत ने कहा कि स्कूल विकास योजना तैयार करने का मतलब पाठ्यक्रम के निर्धारण और निर्देशों के माध्यम के रूप में गलत नहीं समझा जा सकता है। यह शिक्षा/बाल शिक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञों द्वारा किया जाना है।

    (iv) क्या हिंदी माध्यम के स्कूल को अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में बदलने से पहले स्कूल विकास प्रबंधन समिति (एसडीएमसी) की सहमति आवश्यक है?

    अदालत ने कहा कि 2009 के अधिनियम की धारा 21 और 22 और 2011 के नियमों के नियम 3 और 22 के संयुक्त पठन पर, यह देखा जा सकता है कि यह एसडीएमसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि वह यह तय करे कि कौन सी भाषा में स्‍कूल के छात्रों को निर्देश दिए जाएंगे।

    शिक्षा का माध्यम उपयुक्त प्राधिकारी या राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित किया जाना है।

    2011 के नियम 3 (2) में प्रावधान है कि स्कूल में पढ़ने वाले प्रत्येक बच्चे के माता-पिता/अभिभावक एसडीएमसी के सदस्य होंगे। हालांकि, इस मामले में, एसडीएमसी की इच्छा और सहमति के बिना, एक हिंदी माध्यम के स्कूल को अचानक एक अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित करने के प्रशासनिक निर्णय को बरकरार रखा गया था।

    अदालत ने टिप्पणी की कि जिस स्कूल में 601 ग्रामीण छात्र हैं, जिसमें 303 लड़कियां हैं और उनमें से एक बड़ा हिस्सा एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों सहित निचले तबके से आता है, उसके शिक्षा के माध्यम को बदलने की बात नहीं मानी जा सकती। यह उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है और उनके भावनात्मक कोशेंट को भी प्रभावित करने की संभावना है।

    अदालत ने फैसला सुनाया, "केवल इसलिए कि राज्य ने एक स्टैंड लिया है कि अधिक अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों की मांग को देखते हुए, 5000 से अधिक आबादी वाले सभी गांवों में एक अंग्रेजी माध्यम का स्कूल स्थापित किया जाना चाहिए, एसडीएमसी की राय - पूरी तरह से- सहमति की राय नहीं हो सकती है। तर्क है कि प्रश्नगत स्कूल के लिए एसडीएमसी की सहमति की कोई आवश्यकता नहीं है, जैसा कि यह स्थापित वित्त पोषित, राज्य द्वारा संरक्षित और नियंत्रित है, उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। "

    अदालत ने राज्य के फैसले को खारिज करते हुए टिप्पणी की,

    "रक्षा, जो राज्य ने लिया है कि इस स्कूल के बच्चों को पास के स्कूलों में समायोजित किया जाएगा, वर्तमान स्कूल से 601 पौधे (छात्रों) को पास के स्कूलों में प्रत्यारोपित करने के लिए वैध औचित्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है, भले ही वे 2 किमी के आसपास हैं। शैक्षणिक सत्र 2011-22 के मध्य में इस तरह की कार्रवाई किसी भी सूरत में नहीं की जा सकती है।"

    (v) प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम कौन तय कर सकता है या बदल सकता है?

    अदालत के अनुसार, आरटीई अधिनियम की धारा 29 विशेष रूप से प्रदान करती है कि पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया अकादमिक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जाएगी। नियम, 2011 का नियम 22, जो कि आरटीई अधिनियम की धारा 38 के तहत राज्य को उपलब्ध शक्तियों के प्रयोग में तैयार किया गया है, प्रासंगिक प्रावधान है, जो एक अकादमिक प्राधिकरण के लिए प्रावधान करता है और बोलता है। अदालत ने कहा कि चूंकि शिक्षा का माध्यम अकादमिक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाना है, जो राजस्थान राज्य में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद है, स्कूल प्रबंधन समिति यह तय नहीं कर सकती कि शिक्षा का माध्यम हिंदी या अंग्रेजी हो सकता है।

    अदालत ने कहा, "2009 के अधिनियम और राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 की धारा 29 (2) (एफ) में कहा गया है कि प्राथमिक स्तर तक शिक्षा या शिक्षा का माध्यम मातृभाषा में होगा। इस न्यायालय को यह कहने में कोई संकोच नहीं है। इसे कम से कम एक प्रशासनिक निर्णय से अंग्रेजी माध्यम में नहीं बदला जा सकता है। इसमें आगे कहा गया है, "स्कूल का अंग्रेजी माध्यम में रूपांतरण, इसलिए स्पष्ट रूप से धारा 21, 22, 29(1) और 29(2)(f) आरटीई अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है।"

    केस शीर्षक: स्कूल विकास प्रबंधन समिति, श्री हरि सिंह सीनियर सेकेंडरी स्कूल और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य

    प्रशस्ति पत्र: 2022 लाइव लॉ (राज) 3

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