आर्बिट्रेशन क्लाज जब सभी विवादों को कवर करता है तो अधिकार क्षेत्र को विशेष विवाद तक सीमित नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

Update: 2023-03-29 05:39 GMT

Allahabad High Court

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि जब आर्बिट्रेशन क्लोज अनुबंध से उत्पन्न होने वाले सभी विवादों को अपने दायरे में शामिल करता है तो आर्बिट्रेटर का दायरा केवल विशेष विवाद को तय करने तक सीमित नहीं किया जा सकता।

जस्टिस प्रशांत कुमार और जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता की पीठ ने कहा कि आर्बिट्रेटर की नियुक्ति से पहले उत्पन्न होने वाले सभी विवादों को निर्णय के लिए उसके पास भेजा जा सकता है, क्योंकि नुकसान के लिए दावा जो आर्बिट्रेशन के आह्वान से पहले किया गया, विवाद बन जाता है। अधिनियम, 1996 के प्रावधान का अर्थ और आर्बिट्रेटर के अधिकार क्षेत्र को किसी विशेष विवाद तक सीमित नहीं किया जा सकता।

न्यायालय ने आगे कहा कि जो पक्षकार कई अवसरों के बावजूद अपना लिखित बयान दर्ज करने में विफल रहा है, वह मामले की योग्यता के आधार पर आर्बिट्रेशन अवार्ड को चुनौती नहीं दे सकता।

मामले के तथ्य

पक्षकारों ने 15.05.2008 को समझौता किया, जिसमें आर्बिट्रेशन के लिए सभी विवादों के लिए प्रदान किए गए समझौते के क्लोज 33 के तहत प्रतिवादी को अपीलकर्ता के लिए 54 मल्टीस्टोरी सुपर डीलक्स फ्लैट का निर्माण करना है।

परियोजना कार्य को निर्धारित समापन तिथि से आगे बढ़ा दिया गया। प्रतिवादी के अनुसार, परियोजना कार्य के पूरा होने में देरी केवल प्रतिवादी के लिए जिम्मेदार थी। इसने 27.07.2008, 17.07.2008, 22.09.2008 और 21.11.2008 को कई पत्र भी जारी किए, जिसमें अपीलकर्ता के पास अपनी शिकायतें दर्ज की गई।

इसके बाद 18.03.2010 को प्रतिवादी ने बिल पेश किया और अपीलकर्ता से सर्विस टैक्स का भुगतान करने के लिए कहा। टैक्स नहीं देने पर विवाद हुआ। इसलिए प्रतिवादी ने अपीलकर्ता से आर्बिट्रेटर नियुक्त करने का अनुरोध किया। तदनुसार, अपीलकर्ता ने पत्र दिनांक 13.01.2011 द्वारा आर्बिट्रेटर नियुक्त किया।

आर्बिट्रेटर ने संदर्भ दर्ज किया और पक्षकारों को अपने बयान दर्ज करने का निर्देश दिया। प्रतिवादी ने 23.03.2011 को अपने दावे का बयान दायर किया। हालांकि, अपीलकर्ता ने कई अवसरों के बावजूद अपना लिखित बयान दर्ज नहीं किया। हालांकि, इसने ए एंड सी एक्ट की धारा 16 के तहत इस आधार पर आवेदन दायर करना चुना कि आर्बिट्रेटर का अधिकार क्षेत्र सर्विस टैक्स के भुगतान के विवाद के न्यायनिर्णयन तक ही सीमित है और यह प्रतिवादियों द्वारा पसंद किए गए किसी अन्य दावे का फैसला नहीं कर सकता है।

आर्बिट्रेटर ने लिखित बयान प्रस्तुत करने और दोनों पक्षों के साक्ष्य के पूरा होने के बाद प्रारंभिक आपत्ति का फैसला करने का आदेश दिया।

अपीलकर्ता द्वारा अपना लिखित बयान दाखिल करने में विफल रहने पर आर्बिट्रेटर ने अधिनियम की धारा 25(बी) के तहत एकपक्षीय कार्यवाही की। आर्बिट्रेटर ने दिनांक 05.01.2012 को निर्णय दिया, जिसमें उसने अपीलकर्ता द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में उठाई गई आपत्ति को खारिज कर दिया और प्रतिवादी के दावों को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया।

अधिनिर्णय से व्यथित होकर अपीलकर्ता ने इसे अधिनियम की धारा 34 के तहत असफल रूप से चुनौती दी। तत्पश्चात, इसने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अधिनियम के सेटन 37 के तहत अपील दायर की, जिसमें अवार्ड को रद्द करने से इनकार कर दिया गया।

अपील के आधार

अपीलकर्ता ने निम्नलिखित आधारों पर आदेश को चुनौती दी:

1. आर्बिट्रेटर ने सर्विस टैक्स जारी करने से संबंधित दावों के अलावा अन्य दावों का निर्णय करके संदर्भ की शर्तों से परे कार्य किया।

2. आर्बिट्रेटर ने अपने अधिकार क्षेत्र के संबंध में अपीलकर्ता द्वारा उठाई गई आपत्ति का निर्णय बिल्कुल परिसीमा पर नहीं टैक्स गलती की।

3. अपीलकर्ता को अपना मामला पेश करने का कोई उचित अवसर नहीं दिया गया और आर्बिट्रेटर ने एकपक्षीय कार्यवाही करके त्रुटि की।

4. आर्बिट्रेटर ने निर्णय में अपने निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कोई कारण नहीं बताया। इसके अलावा, दी जाने वाली ब्याज की दर भी अत्यधिक होती है।

न्यायालय द्वारा विश्लेषण

न्यायालय ने पाया कि समझौते के क्लोज 33 में किसी भी विवाद को आर्बिट्रेशन के संदर्भ में प्रदान किया गया। न्यायालय ने कहा कि आर्बिट्रेशन क्लोज में पक्षकारों के बीच सभी विवाद समाहित हैं, न कि केवल सर्विस टैक्स के भुगतान के मुद्दे से संबंधित विवाद है।

न्यायालय ने यह भी देखा कि प्रतिवादी ने अपने पत्र दिनांक 27.07.2008, 17.07.2008, 22.09.2008 और 21.11.2008 के माध्यम से अपीलकर्ता के साथ कई शिकायतें कीं। इसके अलावा, आर्बिट्रेटर की नियुक्ति के पत्र में यह उल्लेख नहीं किया गया कि उसकी नियुक्ति सर्विस टैक्स के भुगतान के मुद्दे के अधिनिर्णयन तक सीमित है।

कोर्ट ने मैकडरमॉट इंटरनेशनल इंक के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर्जाने का दावा जो आर्बिट्रेशन एक्ट, 1996 के प्रावधान के आह्वान से पहले किया गया है, अर्थ के भीतर एक विवाद बन जाता है।

यहां धर्म प्रतिष्ठान मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी भरोसा किया गया, जिसमें यह कहा गया कि यह पक्षकारों के लिए खुले विवादों को शामिल करके संदर्भ के दायरे को बढ़ाने के लिए खुला है, जिन्हें ऐसा करने के लिए आयोजित किया जाना चाहिए। मूल संदर्भ में शामिल नहीं किए गए दावों को आगे बढ़ाते हुए बयान दर्ज किए गए।

न्यायालय ने यह माना कि जिस उद्यम में आर्बिट्रेशन समझौता पक्षकारों के बीच सभी विवादों को संदर्भित करने के लिए प्रदान करता है, आर्बिट्रेटर के पास प्रति-दावे सहित किसी भी दावे पर विचार करने का अधिकार होगा, भले ही आर्बिट्रेटर के समक्ष निवेदन करने के संबंध में इसे चरण से पहले चरण में नहीं उठाया गया हो। आर्बिट्रेटर के दायरे को केवल तभी कम किया जा सकता जब आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के लिए किसी विशिष्ट विवाद को आर्बिट्रेटर को संदर्भित करने की आवश्यकता होती है, ऐसी किसी विशिष्ट आवश्यकता के अभाव में आर्बिट्रल आर्बिट्रेटर के समक्ष उठाए गए सभी मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है।

सुप्रीम कोर्ट के उपर्युक्त निर्णयों पर भरोसा करते हुए न्यायालय ने कहा कि जब आर्बिट्रेशन क्लोज एग्रीमेंट से उत्पन्न होने वाले सभी विवादों को अपने दायरे में शामिल करता है तो आर्बिट्रेटर का दायरा केवल विशेष विवाद को तय करने तक सीमित नहीं किया जा सकता।

न्यायालय ने आगे कहा कि जो पक्षकार कई अवसरों के बावजूद अपना लिखित बयान दर्ज करने में विफल रहा है, वह मामले की योग्यता के आधार पर आर्बिट्रेशन अवार्ड को चुनौती नहीं दे सकता।

तदनुसार, न्यायालय ने अपील खारिज कर दी।

केस टाइटल: आगरा विकास प्राधिकरण बनाम बाबा कंस्ट्रक्शन प्रा. लिमिटेड एफएओ नंबर 1033/2021

दिनांक: 24.03.2023

अपीलकर्ता के वकील: सीनियर एडवोकेट आनंद प्रकाश पॉल के साथ कृष्णा अग्रवाल और प्रतिवादी के वकील: एसपीके त्रिपाठी और अभिनव गौड़, सीनियर एडवोकेट अनूप त्रिवेदी

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