"विनायक चतुर्थी को राजनीति न बनाएं": मद्रास हाईकोर्ट ने राजनीतिक दलों के जुलूस की अनुमति देने से इनकार किया

Update: 2023-09-13 12:53 GMT

मद्रास हाईकोर्ट ने बुधवार को एक राजनीतिक दल की उस याचिका की कड़ी आलोचना की, जिसमें विनायक की मूर्ति स्थापित करके और जुलूस निकालकर विनायक चतुर्थी मनाने की सुरक्षा और अनुमति मांगी गई थी।

जस्टिस आनंद वेंकटेश ने जनता के लिए कुछ भी किए बिना ऐसे जुलूस निकालने के लिए पुलिस से अनुमति मांगने वाले राजनीतिक दलों की आलोचना की। अदालत ने कहा कि ऐसे मुद्दे अधिक सार्वजनिक उपद्रव पैदा कर रहे हैं और यह भी कहा कि पुलिस के पास ऐसे राजनीतिक हितों के लिए सुरक्षा देने की तुलना में बहुत अधिक उत्पादक कार्य है।

न्यायाधीश ने खुली अदालत में कहा,

“ विनायक चतुर्थी को राजनीति न बनाएं। राजनीतिक दलों द्वारा जुलूस निकालने के लिए पुलिस से अनुमति मांगना सार्वजनिक उपद्रव बन गया है। पुलिस के पास करने के लिए अन्य उत्पादक कार्य हैं।”

न्यायाधीश ने यह भी सवाल किया कि राजनीतिक दल ऐसे जुलूसों की अनुमति क्यों मांग रहे हैं जबकि विनायक ने खुद कभी ऐसे जुलूस निकालने के लिए नहीं कहा।

न्यायाधीश ने कहा कि ये उनकी अपनी राय है।

अदालत तमिलनाडु में इंदु मक्कल काची पार्टी की राज्य संगठन समिति के जनरल सेक्रेटरी एम राजेंद्रन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उन्होंने प्रस्तुत किया कि पार्टी का एक उद्देश्य हिंदू धर्म के पारंपरिक रीति-रिवाजों को बनाए रखना और लोगों के हितों की रक्षा करना है और इस तरह पार्टी ने इंदु मक्कल काची के संस्थापक और राज्य अध्यक्ष के मार्गदर्शन और सलाह के तहत क्षेत्र अन्नूर यूनियन, करमाडी यूनियन और श्रीमुगई में विनायक चतुर्थी उत्सव आयोजित करने की योजना बनाई थी। ।

उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि पार्टी का इरादा मंदिर के आसपास के पूरे क्षेत्र को रोशन करने और सड़कों पर लाउडस्पीकर लगाने और आध्यात्मिकता को बढ़ावा देने के लिए बच्चों के लिए खेल आयोजित करने का है। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी का इरादा जुलूस निकालने और विभिन्न अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने का है।

उन्होंने कहा कि हालांकि उन्होंने त्योहार मनाने और जुलूस निकालने की अनुमति मांगने के लिए अधिकारियों को अभ्यावेदन दिया लेकिन अभी तक अनुमति नहीं दी गई और इस प्रकार, उन्होंने अधिकारियों को अनुमति देने के लिए निर्देश देने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया।

हालांकि, अदालत ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि वह ऐसे जुलूसों की अनुमति देने के लिए इच्छुक नहीं है, जिनका उद्देश्य राजनीतिक मकसद से किया जाना है।

केस टाइटल : एम राजेंद्रन बनाम पुलिस अधीक्षक

केस नंबर 26941/2023 

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