यूपी राजस्व संहिता 2006 | अतिक्रमणकारी सार्वजनिक उपयोग की भूमि को अपनी भूमि से बदल नहीं सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

Update: 2023-11-27 12:15 GMT

Allahabad High Court

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि सार्वजनिक उपयोग के लिए दर्ज भूमि को अतिक्रमणकर्ता अपनी भूमि में नहीं बदला सकता है।

जस्टिस रजनीश कुमार की पीठ ने कहा कि तालाब का जीर्णोद्धार करना और उसका रखरखाव करना ग्रामीणों के लिए और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए फायदेमंद है। कोर्ट ने कहा कि यूपी राजस्व संहिता की धारा 101 (विनिमय) के तहत एक भूमिदार किसी अन्य भूमिदार द्वारा रखी गई भूमि का आदान-प्रदान कर सकता है या धारा 59 के तहत किसी ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकारी को सौंपी या सौंपी हुई मानी गई भूमि का आदान-प्रदान कर सकता है। हालांकि, तालाब के रूप में दर्ज भूमि को विनिमय करने की अनुमति दी जाए, भले ही इसे आबादी में बनाया गया हो।

पृष्ठभूमि

लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर यूपी रेवेन्यू कोड, 2006 की धारा 67 के तहत ग्राम-जगदीशपुर, परगना-अमेठी, तहसील-गौरीगंज, जनपद-अमेठी के गाटा संख्या 166 से बेदखलीऔर क्षति के लिए मुकदमा दर्ज किया गया। याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जवाब में, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि प्रश्नगत गाटा संख्या 166 की भूमि आवासीय है, हालांकि यह तालाब के रूप में दर्ज है। तर्क दिया गया कि बगल का भूखंड याचिकाकर्ता का है और यदि उसे सुनवाई का अवसर दिया जाता तो वह अपनी भूमि गाटा संख्या 165 से विनिमय का दावा कर सकता था।

यूपी राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 (ग्राम पंचायत संपत्ति की क्षति, दुरुपयोग और गलत कब्जे को रोकने की शक्ति) के तहत आदेश तहसीलदार / सहायक कलेक्टर (प्रथम श्रेणी), गौरीगंज, जिला-अमेठी ने पारित किया। इसके बाद 2006 की संहिता की धारा 67(5) के तहत अपील में कलेक्टर, जिला-अमेठी द्वारा परित आदेश को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी गई।

हाईकोर्ट का फैसला

कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने स्वयं स्वीकार किया कि वह तालाब के रूप में चिह्नित भूमि पर रह रहा है। यह तर्क कि उसके पास जाने के लिए कोई अन्य जगह नहीं थी, टिकाऊ नहीं था क्योंकि उसने अपने उत्तर में स्पष्ट रूप से कहा था कि पड़ोसी भूखंड उसके नाम पर पंजीकृत था।

कोर्ट ने यूपी राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 की योजना पर गौर करते हुए कहा कि ग्राम पंचायत की संपत्ति पर गलत तरीके से कब्जा/अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति के खिलाफ उचित नोटिस देने के बाद कार्रवाई की जा सकती है।

कोर्ट ने ऋषिपाल सिंह बनाम यूपी राज्य और 3 अन्य पर भरोसा किया, जिनमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2006 की संहिता की धारा 67, 67ए और 26 के तहत कार्यवाही के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे।

 कोर्ट ने पाया कि जिरह के दौरान याचिकाकर्ता ऐसा कोई भी जानकारी हासिल नहीं कर सका जो लेखपाल की रिपोर्ट के विपरीत हो। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने पहले ही उक्त भूमि पर अपना कब्जा होने की बात स्वीकार कर ली थी। न्यायालय ने कहा कि "साक्ष्य के कानून का मुख्य सिद्धांत यह है कि स्वीकार किए गए तथ्य को साबित करने की आवश्यकता नहीं है।"

न्यायालय ने माना कि भूमि का आकार महत्वहीन है। याचिकाकर्ता द्वारा इस पर वर्षों तक निवास करके प्रकृति को बदला और बनाया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि वह याचिकाकर्ता को तालाब के रूप में चिह्नित भूमि पर अधिकार नहीं देता है।

न्यायालय ने हिंच लाल तिवारी बनाम पर कमला देवी और अन्य पर भरोसा किया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने यह माना, “समुदाय के भौतिक संसाधन जैसे जंगल, तालाब, पहाड़ी, पहाड़ आदि प्रकृति की देन हैं। वे नाजुक पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखते हैं। उन्हें एक उचित और स्वस्थ वातावरण के लिए संरक्षित करने की आवश्यकता है जो लोगों को गुणवत्तापूर्ण जीवन का आनंद लेने में सक्षम बनाता है जो कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीशुदा अधिकार का सार है और तालाब का कोई भी हिस्सा किसी को भी घर के निर्माण, किसी भी निर्माण गया किसी संबद्ध उद्देश्य के लिए आवंटित नहीं किया जा सकता है।"

उस मामले में, शीर्ष अदालत ने तालाब के जीर्णोद्धार और एक मनोरंजक स्थल के रूप में इसके विकास और रखरखाव का निर्देश दिया था। इन्हीं टिप्‍पणियों के साथ अदालत ने याचिका खारिज करते हुए उस भूमि पर किसी भी दूसरे अतिक्रमण को हटाने का निर्देश दिया।

केस टाइटलः महादेव सिंह दल बहादुर सिंह बनाम यूपी राज्य, प्रधान सचिव (राजस्व), लखनऊ के माध्यम से और अन्य [WRIT - C No. - 9984 of 2023]

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