बार की स्वायत्तता और स्वतंत्रता को कमजोर करता है: BCI ने एडवोकेट संशोधन विधेयक 2025 के मसौदे पर आपत्ति जताई

Update: 2025-02-19 10:40 GMT
बार की स्वायत्तता और स्वतंत्रता को कमजोर करता है: BCI ने एडवोकेट संशोधन विधेयक 2025 के मसौदे पर आपत्ति जताई

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने प्रस्तावित अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 के बारे में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को अभ्यावेदन दिया, जिसमें चिंता जताई गई कि मसौदा विधेयक का कानूनी पेशे पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा।

अभ्यावेदन में कहा गया कि यह 'चौंकाने वाला' है कि मसौदा विधेयक में कई ऐसे महत्वपूर्ण बदलाव किए गए, जो बार की स्वायत्तता और स्वतंत्रता को कमजोर करेंगे। BCI ने एडवोकेट एक्ट 1961 के कई प्रावधानों के संशोधन पर आपत्ति जताई और मसौदा प्रावधानों को हटाने या सुधारने का आग्रह किया।

BCI के पत्र में कहा गया कि केंद्र सरकार द्वारा BCI में 2 सदस्यों को नामित करने के प्रावधान को शामिल करना मनमाना है। इसमें कहा गया कि सरकार द्वारा नामित सदस्य BCI की स्वायत्तता से समझौता करेंगे और इसे स्व-विनियमित पेशेवर निकाय के बजाय सरकार द्वारा विनियमित निकाय में बदल देंगे। BCI इस प्रावधान को हटाने का आग्रह करता है।

विदेशी कानून फर्मों को विनियमित करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार को सौंपे जाने पर, यह कहा गया कि BCI विदेशी कानून फर्मों को विनियमित करने के लिए सक्षम है। इसलिए वह सुधार चाहता है, जहां वह केंद्र सरकार के परामर्श से नियम बना सके।

BCI ने 'कानूनी व्यवसायी' और 'कानून का अभ्यास' सहित परिभाषाओं में बदलाव के बारे में भी चिंता जताई।

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