बहन की शादी में शामिल होने के लिए उमर ख़ालिद ने मांगी अंतरिम जमानत

Update: 2025-12-09 15:00 GMT

JNU के पूर्व स्कॉलर और एक्टिविस्ट उमर खालिद ने 2020 के नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली दंगों से जुड़ी बड़ी साज़िश का आरोप लगाते हुए UAPA केस के संबंध में अंतरिम ज़मानत के लिए दिल्ली कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया।

खालिद ने अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम ज़मानत मांगी।

इस मामले की सुनवाई कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज समीर बाजपेयी 11 दिसंबर को करेंगे।

पिछले साल दिसंबर में जज ने खालिद को परिवार में एक शादी में शामिल होने के लिए 7 दिनों की अंतरिम ज़मानत दी थी।

इससे पहले, 2022 में उन्हें अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए एक हफ़्ते की अंतरिम ज़मानत दी गई।

उमर खालिद को अक्टूबर, 2022 में दिल्ली हाईकोर्ट ने ज़मानत देने से मना कर दिया था। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया लेकिन बाद में अपनी SLP वापस ले ली। उन्होंने ट्रायल कोर्ट में दूसरी रेगुलर ज़मानत याचिका दायर की, जिसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने अपनी दूसरी रेगुलर बेल याचिका खारिज होने को चुनौती देते हुए फिर से दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

2 सितंबर को दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने कहा कि पहली नज़र में पूरी साज़िश में उमर खालिद की भूमिका “गंभीर” है, जिसने “मुस्लिम समुदाय के सदस्यों को बड़े पैमाने पर इकट्ठा करने” के लिए सांप्रदायिक आधार पर भड़काऊ भाषण दिए।

ज़मानत खारिज होने के खिलाफ खालिद की SLP सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है।

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इंडियन पैनल कोड, 1860 (IPC) और अनलॉफुल एक्टिविटीज़ (प्रिवेंशन) एक्ट, 1967 (UAPA) के तहत अलग-अलग अपराधों के तहत FIR 59/2020 दर्ज की थी।

इस मामले में आरोपी ताहिर हुसैन, उमर खालिद, खालिद सैफी, इशरत जहां, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा, शिफा-उर-रहमान, आसिफ इकबाल तन्हा, शादाब अहमद, तसलीम अहमद, सलीम मलिक, मोहम्मद सलीम खान, अतहर खान, सफूरा जरगर, शरजील इमाम, फैजान खान और नताशा नरवाल हैं।

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