Twisha Sharma Dowry Death Case: भोपाल कोर्ट ने पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

Update: 2026-06-02 10:00 GMT

भोपाल कोर्ट ने मंगलवार (2 जून) को त्विशा शर्मा के पति समर्थ सिंह और उनकी सास गिरिबाला सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इन दोनों पर दहेज हत्या का आरोप है और इनके खिलाफ केस दर्ज किया गया।

PTI की रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट ने आज इन दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। शुक्रवार को कोर्ट ने इन दोनों को पांच दिन की CBI हिरासत में भेजा था।

33 साल की त्विशा शर्मा 12 मई को भोपाल में अपने ससुराल में मृत पाई गई थीं। उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 80(2) (दहेज हत्या), 85 (क्रूरता) और 3(5) (साझा इरादा) और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 (दहेज देना या लेना) और 4 (दहेज की मांग करना) के तहत FIR दर्ज की गई।

पति ने ट्रायल कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी थी, लेकिन उसे यह जमानत नहीं मिली। बाद में उसने हाईकोर्ट का रुख किया, लेकिन ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करने की अनुमति लेकर अपनी याचिका वापस ली।

सास को 15 मई को ट्रायल कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी थी। कोर्ट ने यह आधार दिया था कि FIR और WhatsApp चैट सीधे तौर पर उनके बेटे के खिलाफ थे। इससे असंतुष्ट होकर, राज्य सरकार और ट्विशा के माता-पिता ने हाई कोर्ट में अपील की। ​​मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 27 मई को, ट्रायल कोर्ट द्वारा रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह को दी गई अग्रिम जमानत रद्द की।

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