ट्रेडमार्क उल्लंघन: दिल्ली हाईकोर्ट ने सदर बाजार के व्यापारी को लुई वुइटन प्रोडक्ट्स बेचने के मामले में अवमानना का दोषी ठहराया

Update: 2022-12-05 08:35 GMT

दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने सदर बाजार के एक व्यापारी को अवमानना का दोषी ठहराया है क्योंकि उसने प्रसिद्ध फ्रांसीसी लक्जरी ब्रांड लुई वुइटन के बेल्ट को बेचना जारी रखकर अपने प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन किया था।

जस्टिस सी. हरि शंकर ने 2 दिसंबर के आदेश में कहा कि अंसारी बेल्ट हाउस का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि 23 सितंबर के आदेश में अंतरिम निर्देश पारित होने के बावजूद, व्यापारी ने उल्लंघनकारी प्रोडक्ट्स बेचना जारी रखा।

जस्टिस शंकर ने कहा,

"प्रतिवादी 2 को इस अदालत द्वारा पारित 23 सितंबर 2021 के आदेश का उल्लंघन करने के लिए अवमानना का दोषी ठहराया जाता है।"

व्यापारी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने पहले कहा कि वह खेद व्यक्त करता है और उस संबंध में बिना शर्त माफी मांगता है और अदालत से उदार रवैया अपनाने की प्रार्थना करता है।

जस्टिस शंकर ने सजा के पहलू पर विचार करने के लिए मामले को 02 फरवरी, 2023 को सूचीबद्ध किया है।

अदालत ने एक अन्य व्यापारी पोलो बेल्ट के खिलाफ निरोधक आदेश का उल्लंघन करने के लिए जमानती वारंट भी जारी किया, जबकि रिकॉर्ड किया कि 23 सितंबर के आदेश के उल्लंघन का आरोप लगाने वाले आवेदन पर न तो उसके द्वारा कोई प्रतिक्रिया दायर की गई और न ही वह अदालत के समक्ष उपस्थित हुआ।

23 सितंबर 2021 को, अदालत ने लुई वुइटन मैलेटियर द्वारा दायर मुकदमे की सुनवाई करते हुए प्रतिवादियों को पंजीकृत ट्रेडमार्क लुई वुइटन या 'LV' के आयात, निर्माण या बिक्री पर रोक लगा दी थी।

सूट में प्रतिवादियों में से एक, कैपिटल जनरल स्टोर ने मार्च में अदालत को बताया था कि वे किसी भी उल्लंघनकारी प्रोडक्ट्स का निर्माण या बिक्री नहीं करेंगे।

केस टाइटल: लुइस वुइटन मैलेटियर बनाम कैपिटल जनरल स्टोर एंड अन्य।

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