COVID-19 : तेलंगाना हाईकोर्ट ने कक्षा 10वीं राज्य बोर्ड परीक्षाएंं अनिश्चित काल के लिए स्थगित की
तेलंगाना हाईकोर्ट ने COVID-19 महामारी के खतरे की आशंका के मद्देनज़र राज्य के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि राज्य में कक्षा 10 वीं राज्य बोर्ड परीक्षाओं को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाए।
उक्त परीक्षा 31 मार्च से 6 अप्रैल के बीच आयोजित की जानी थी। हालांकि, कोरोना वायरस के कारण गंभीर स्वास्थ्य जोखिम और देशव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर, न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति के लक्ष्मण की खंडपीठ ने परीक्षा को स्थगित करने का आदेश दिया। ,
पीठ ने कहा,
" कक्षा 10 राज्य बोर्ड परीक्षाओं, 2020 के सभी विषय पत्रों में परीक्षा को स्थिति सामान्य होने तक स्थगित कर दिया जाना चाहिए और प्रति उत्तरदाता नंबर 1 से 5 प्रिंट या ऑडियो या विजुअल मीडिया के माध्यम से परीक्षाओं को स्थगित करने के उक्त निर्णय को अधिसूचित किया जाएगा। उक्त परीक्षाओं की पुनर्निर्धारित तारीखों को बाद में उत्तरदाता नंबर 1 से 5 से अधिसूचित किया जाएगा। "
यह आदेश हैदराबाद निवासी एक व्यक्ति द्वारा दायर एक रिट याचिका पर पारित किया गया है, जिसमें तर्क दिया कि COVlD-19 महामारी के संबंध में राज्य में एडवाइज़री जारी होने के बावजूद स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग के अधिकारी राज्य बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित नहीं करके संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत छात्रों के अधिकारों का उल्लंघन कर रहे थे।
उन्होंने मांग की थी कि यदि परीक्षाएं स्थगित नहीं की जाती हैं, तो परीक्षा केंद्रों पर उपस्थित सभी छात्रों, पर्यवेक्षकों और अन्य व्यक्तियों की कम से कम थर्मल स्कैनिंग सुनिश्चित की जाए।
सुनवाई के दौरान, राज्य ने अदालत को सूचित किया कि उसने पहले ही घोषणा की थी कि वह देशव्यापी लॉकडाउन के कारण परीक्षा की तिथियों को फिर से निर्धारित करेगा। अदालत ने अब निर्देश दिया है कि सामान्य स्थिति बहाल होने तक परीक्षा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी जाए।
मूल कार्यक्रम के अनुसार, परीक्षा 23 मार्च से 30 मार्च के बीच आयोजित की जानी थी। हालांकि, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ द्वारा दिए गए एक आदेश के मद्देनजर, परीक्षाएं 31 मार्च से आयोजित होने से बच गई थीं।