'राज्य लोगों की ज़िंदगी बचाने में नाकाम रहा है, हम सब नाकाम रहे हैं': दिल्ली हाईकोर्ट ने आईसीयू बेड की मांग करने वाले एक वकील के रिश्तेदार की मौत पर कहा

Update: 2021-05-01 06:24 GMT

न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की खंडपीठ ने एक वकील के रिश्तेदार को आईसीयू में बेड न मिलने की याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा, हम केवल यह कहना चाहते हैं कि राज्य मौलिक अधिकारों की रक्षा के अपने मौलिक दायित्वों को पूरा करने में विफल रहा है।'

जिस वकील को आईसीयू बिस्तर की सख्त जरूरत थी, उसने हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर की थी ताकि मामले में सहायता प्रदान करने के लिए अदालत के हस्तक्षेप की मांग की जा सके।

सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने पूछा कि क्या अभी भी मदद की जरूरत है।

इस पर, न्यायालय के समक्ष वकील ने इस प्रकार सूचित किया:

"मदद की अब कोई जरूरत नहीं है। वह अभी-अभी गुजरा है। मैं असफल हो गया हूं।"

इस मौके पर न्यायमूर्ति विपिन सांघी ने मौखिक रूप से कहा,

"न केवल राज्य रहा है, बल्कि हम सभी विफल रहे हैं।"

मौत पर शोक व्यक्त करते हुए खंडपीठ ने आदेश में वही दर्ज किया।

खंडपीठ ने आदेश दिया,

"हमें यह सुनने के दौरान सूचित किया गया है कि वकील के रिश्तेदार का निधन हो गया है। हम केवल यह कहना चाहते हैं कि राज्य मौलिक अधिकारों की रक्षा के अपने मौलिक दायित्वों को पूरा करने में विफल रहा है।"

बेंच COVID-19 स्थिति और राष्ट्रीय राजधानी में ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी के संबंध में रिट याचिकाओं के एक समूह पर सुनवाई कर रहा है।

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