रिया चक्रवर्ती को बड़ी राहत: मुंबई कोर्ट ने NDPS मामले में बैंक अकाउंट डी-फ्रीज़ करने का दिया आदेश

Update: 2026-04-28 10:05 GMT

मुंबई की स्पेशल NDPS कोर्ट ने एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को राहत देते हुए उनके बैंक अकाउंट को डी-फ्रीज़ करने का आदेश दिया।

बता दें, यह अकाउंट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु से जुड़े मादक पदार्थ मामले की जांच के दौरान फ्रीज़ किया था।

एडिशनल सेशन जज यू.सी. देशमुख ने रिया चक्रवर्ती और उनकी माता संध्या चक्रवर्ती के अकाउंट्स को डी-फ्रीज़ करने का निर्देश देते हुए कहा कि NCB ने NDPS Act की धारा 68एफ के तहत निर्धारित अनिवार्य प्रक्रिया का पालन नहीं किया।

अदालत ने पाया कि बैंक अकाउंट फ्रीज़ किए जाने के बाद 30 दिनों के भीतर सक्षम प्राधिकारी से इसकी पुष्टि नहीं कराई गई जबकि कानून के तहत यह आवश्यक है।

अदालत ने कहा,

"NDPS Act के अनुसार संपत्ति या बैंक अकाउंट फ्रीज़ करने का आदेश तब तक प्रभावी नहीं माना जाएगा, जब तक 30 दिनों के भीतर सक्षम प्राधिकारी से उसकी पुष्टि न हो जाए।"

NCB ने रिया और उनकी मां की ओर से दाखिल डी-फ्रीज़ आवेदन का विरोध करते हुए दावा किया कि रिया कथित रूप से मादक पदार्थ गिरोह की सक्रिय सदस्य थीं और कई कथित तस्करों के संपर्क में थीं। इसी आधार पर एजेंसी ने अदालत से आवेदन खारिज करने की मांग की थी।

हालांकि, अदालत ने रिया पक्ष की दलीलों को स्वीकार करते हुए कहा कि जब वैधानिक प्रक्रिया का पालन ही नहीं हुआ तो अकाउंट फ्रीज़ रखने का कोई आधार नहीं बचता।

अदालत ने आदेश दिया कि रिया और उनकी मां भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार अपने बैंक अकाउंट का संचालन कर सकेंगी।

गौरतलब है कि सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद दर्ज मामले की जांच के दौरान NCB ने अलग से मादक पदार्थ सेवन और उससे जुड़े आरोपों की जांच शुरू की थी, जिसमें रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार भी किया गया था। बाद में उन्हें वर्ष 2020 में जमानत मिल गई।

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