नाबालिग लड़के के यौन उत्पीड़न का मामला : सुलह होने पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने एफआईआर निरस्त की, अदालत ने रजिस्ट्री को पक्षकारों द्वारा की जमा करायी राशि ज़रूरतमंद वकीलों को देने के निर्देश दिए

Update: 2020-07-25 04:15 GMT

नाबालिग लड़के के यौन उत्पीड़न का मामला : सुलह होने पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने एफआईआर निरस्त की, अदालत ने रजिस्ट्री को पक्षकारों द्वारा की जमा करायी राशि ज़रूरतमंद वकीलों को देने के निर्देश दिए

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 25 वर्षीय एक व्यक्ति के ख़िलाफ़ दायर एफआईआर निरस्त कर दी। इस व्यक्ति पर 17 साल के एक लड़के के यौन शोषण का आरोप था। पीड़ित के पिता ने आरोपी के साथ सुलह कर ली है, जिसके बाद कोर्ट ने एफआईआर को निरस्त कर दिया।

नागपुर पीठ के न्यायमूर्ति ज़ेडए हक़ और न्यायमूर्ति एसएम मोदक की खंडपीठ ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि पक्षकारों ने 50 हज़ार रुपए की जो राशि जमा की है की उसे नागपुर के ज़िला बार एसोसिएशन को दे दें ताकि यह राशि ज़रूरतमंद वकीलों में बाँटी जा सके।

पीठ सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर मामले की सुनवाई कर रही थी। इस मामले को आईपीसी की धारा 364-A, 342, 347, 212, 201, 120-B, 34 और POCSO अधिनियम की धारा 8, 12 और 17 और आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 66(k)(d) के तहत दर्ज किया गया था।

आवेदनकर्ता ने अदालत को बताया कि आरोपी और पीड़ित के पिता ने सुलह से मामले को सुलझा लिया है। हालांकि इससे पूर्व में हुई सुनवाई में एपीपी एसएस दोईफोडे ने इस पर आपत्ति की थी और कहा था कि जांच एजेंसी ने इस मामले की जांच पर काफ़ी समय गंवाया है।

इसके बाद कोर्ट ने सुलह की बात करने पर दोनों पक्षों को रजिस्ट्री के पास 25-25 हज़ार रुपए जमा कराने को कहा और दोनों पक्षों ने यह राशि जमा करा दी।

आवेदक की पैरवी वक़ील पीडब्ल्यू मिर्ज़ा ने की जबकि आरडी धर्माधिकारी ने पीड़ित के पिता की पैरवी की।

कोर्ट ने अंत में कहा,

"…दोनों पक्षों ने मामले को आपसी सहमति से सुलझा लेने की बात की है और मामले की सुनवाई अभी शुरू नहीं हुई है, सो हमारी राय में इस मामले को न्याय के हित में लंबित रखने से किसी भी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी…।"

इसलिए अदालत ने एफआईआर को निरस्त कर दी और वक़ील मिर्ज़ा और धर्माधिकारी दोनों ने कहा कि रजिस्ट्री में जमा कराई गई राशि नागपुर बार एसोसिएशन को दे दिया जाए ताकि इसे ज़रूरतमंद वकीलों में बाँटा जा सके।

आदेश की प्रति डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



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