कर्नाटक हाईकोर्ट के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंस की सुनवाई में अर्ध-नग्न व्यक्ति शामिल हुआ; कोर्ट ने नोटिस जारी किया
कर्नाटक हाईकोर्ट के समक्ष मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस की सुनवाई में एक अर्ध-नग्न व्यक्ति शामिल हुआ।
दरअसल, यह घटना तब हुई जब पीठ राज्य के पूर्व मंत्री रमेश जारकीहोली से जुड़े कथित सेक्स सीडी घोटाले में एसआईटी जांच की वैधता पर सवाल उठाने वाली याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई कर रही थी।
मामले में पीड़ित की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने श्रीधर भट्ट नाम के व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने सुनवाई के दौरान बेंच से कहा,
"एक व्यक्ति बिना बनियान के वीडियो कॉन्फ्रेंस में बैठा है, वह कोर्ट चैंबर में दिखाई दे रहा है। कृपया इस पर ध्यान दें। अदालत में कुछ मर्यादा हो। माय लॉर्ड, मैं एक महिला वकील हूं।"
अदालत से आग्रह किया,
"एक महिला के लिए अदालत में एक आदमी को बिना कपड़ों के देखना बहुत अपमानजनक है। एक महिला अदालत में बहस कर रही है और एक आदमी बिना कपड़ों में बैठा है। माय लॉर्ड क्या चल रहा है?
उन्होंने आगे कहा,
"ऐसा लगता है कि वह आदमी कोर्ट के सामने और मेरे सामने नहा रहा है। यह कैसे संभव है? इस कोर्ट की गरिमा के हित में, क्या यौर लॉर्डशिप आप इसकी अनुमति दे सकते हैं?"
अदालत ने व्यक्ति की पहचान पर कहा,
"वह कौन है? क्या वह वकील है? हम उसे नहीं देख पा रहे हैं।"
वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़े एक वकील ने भी अदालत को पुष्टि की कि जयसिंह जो कह रहे हैं वह सही है और एक आदमी बिना कपड़ों के दिखाई दे रहा है।
जयसिंह ने कहा,
"मुझे नहीं पता कि वह कौन है, लेकिन उच्च न्यायालय में बहस करते हुए एक नग्न व्यक्ति को अदालत में देखना बहुत अपमानजनक है। मैं सबमिट रही हूं और जो कुछ मैं देख रही हूं वह एक नग्न आदमी है। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा।"
जब सुनवाई चल रही थी, अदालत के अधिकारी ने अपराधी को बुलाने की कोशिश की लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही सुनवाई समाप्त हुई, जयसिंह ने अदालत से उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया।
जयसिंह ने कहा,
"एक अंतिम अनुरोध माय लॉर्ड, एक व्यक्तिगत अनुरोध। माय लॉर्ड मैं इस तथ्य से बहुत परेशान हूं कि मैं इस कोर्ट चैंबर में एक अर्ध-नग्न व्यक्ति 20 मिनट से अधिक समय तक बैठा रहा, जिसका नाम भी दिखाई दे रहा था। ऐसा फिर कभी नहीं होना चाहिए। महिलाओं के लिए ऐसा कुछ देखना बहुत परेशान करने वाला है। मेरे पास यह मानने का कारण है कि यह शरारत से और जानबूझकर किया गया है। यह अदालत की घोर अवमानना है।"
इसके बाद कोर्ट ने निर्देश दिया कि डिटेल्स निकालकर उस व्यक्ति को नोटिस जारी करें।