विवाह और तलाक को धर्मनिरपेक्ष कानून के तहत लाना समय की मांग : केरल हाईकोर्ट

कोर्ट ने वैवाहिक बलात्कार को तलाक का दावा करने के लिए एक अच्छे आधार के रूप में एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए यह प्रस्ताव दिया।

Update: 2021-08-06 11:17 GMT

केरल हाईकोर्ट ने तलाक के आधार के रूप में वैवाहिक बलात्कार की वैधता की जांच करने वाली एक वैवाहिक अपील पर विचार करते हुए टिप्पणी की कि विवाह और तलाक को धर्मनिरपेक्ष कानून के तहत लाया जाना चाहिए।

न्यायमूर्ति ए मोहम्मद मुस्ताक और न्यायमूर्ति कौसर एडप्पागथ की एक खंडपीठ ने अपील को खारिज करते हुए कहा:

"लोग व्यक्तिगत कानून (पर्सनल लॉ) के अनुसार अपनी शादी करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन उन्हें धर्मनिरपेक्ष कानून के तहत विवाह के अनिवार्य अनुष्ठापन से मुक्त नहीं किया जा सकता। विवाह और तलाक धर्मनिरपेक्ष कानून के तहत होना चाहिए। यह समय की आवश्यकता है और हमारे देश में विवाह कानून को संशोधित करने का समय आ गया है।"

कोर्ट ने वैवाहिक बलात्कार को तलाक का दावा करने के लिए एक अच्छे आधार के रूप में एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए यह प्रस्ताव दिया।

देश में तलाक दाखिल करते समय शामिल कानूनी निहितार्थों की जांच करते हुए बेंच ने कहा कि कानून को इस तरह के अलगाव पर होने वाले किसी भी नुकसान के खिलाफ उस पति या पत्नी के हितों की रक्षा करनी चाहिए जो अपने साथी के साथ कानूनी रूप से संबंध समाप्त करता है।

अदालत ने कहा,

"विवाह के विघटन से पति या पत्नी को इस तरह के अलगाव पर कई नुकसान हो सकते हैं। जबकि कानून किसी व्यक्ति को उसकी पसंद के अनुसार कार्य करने की अनुमति देता है, कानून ऐसे पति या पत्नी के नुकसान की अनदेखी नहीं कर सकता जो विवाह या अलगाव में पीड़ित हैं।

पति या पत्नी इस तरह अलगाव के कारण नुकसान में आ सकते हैं। एक पति या पत्नी की स्थिति दर्शाती है जो इस तरह के अलगाव और कार्य-कारण के परिणामस्वरूप वंचित होगा।

कभी-कभी तलाक की मांग करने वाला पति या पत्नी रिश्ते में व्यवधान के लिए जिम्मेदार हो सकता है। कानून को रिश्ते में या इस तरह के अलगाव पर होने वाले किसी भी नुकसान के खिलाफ पीड़ित जीवनसाथी की रक्षा करनी चाहिए। इसलिए, हमारे कानून को हमें वैवाहिक नुकसान और मुआवजे से निपटने के लिए भी लैस करना चाहिए। हमें मानवीय समस्याओं से निपटने के लिए जवाब देने के लिए मानवीय दिमाग के साथ एक कानून की आवश्यकता है। "

बेंच द्वारा यह सुझाव दिया गया कि एक समान कानून लाना अनिवार्य है जो यदि कुछ और नहीं हो तो इस संबंध में सभी समुदायों पर समान रूप से लागू हो।

ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करने के राज्य के अधिकार पर टिप्पणी करते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा कि एक स्थायी परिवार बड़े समाज में खुशी और राज्य की अंतिम खुशी का गठन करता है। इसलिए, सार्वजनिक भलाई पर राज्य के पितृसत्तात्मक हस्तक्षेप को न्यायोचित पाया गया और यह कि राज्य अनिवार्य रूप से तलाक को नियंत्रित कर सकता है।

यह भी पाया गया कि कानून की भूमिका व्यक्तियों द्वारा उचित निर्णयों के लिए मार्ग निर्धारित करने के उपायों को निर्धारित करने के लिए थी, जबकि इस बात पर बल दिया गया था कि कानून के माध्यम से पितृसत्तात्मक हस्तक्षेप को अपने स्वयं के अच्छे के लिए निर्णय लेने में सहायता और सहायता करने के लिए सीमित होना चाहिए।

इसलिए, इस आधार पर, अदालत ने कहा कि तलाक कानून की रूपरेखा व्यक्तियों को अपने मामलों पर निर्णय लेने में मदद करने के उद्देश्य से होनी चाहिए। इस ढांचे को विभिन्न स्तरों पर एक मंच को बढ़ावा देना चाहिए ताकि व्यक्ति स्वतंत्र विकल्प का प्रयोग कर सकें।

बेंच ने कहा,

"रिश्ते के भाग्य का फैसला करने के लिए कानून के तहत प्रदान किए गए मंच को एक शक्ति के साथ स्वीकार किया जाना चाहिए ताकि पक्षकारों को अपने स्वयं के मामलों को नियंत्रित करने वाले सर्वोत्तम संभव विकल्प पर निर्णय लेने में सक्षम बनाया जा सके, न कि उनके बारे में काल्पनिक आधार पर निर्णय लिया जाए।"

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