सावरकर पर टिप्पणी | लखनऊ कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज की

Update: 2022-12-26 05:13 GMT

लखनऊ की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ उनकी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ की गई कथित टिप्पणी के खिलाफ शिकायत दर्ज की।

उक्त आदेश भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 156 (3) के तहत एडवोकेट नृपेंद्र पांडे द्वारा दायर आवेदन पर सिविल जज (सीनियर डिवीजन)/एसीजेएम अंबरीश कुमार श्रीवास्तव द्वारा पारित किया गया। कोर्ट ने अब शिकायतकर्ता के बयान को दर्ज करने के लिए 9 जनवरी की तारीख तय की।

शिकायतकर्ता पांडे ने अपने आवेदन में एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। हालांकि, अदालत ने शिकायत दर्ज करने और शिकायतकर्ता और उसके गवाहों की जांच करना उचित समझा।

पांडे ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने 17 नवंबर को समाज में नफरत फैलाने की मंशा से राष्ट्रवादी विनायक दामोदर सावरकर को 'अंग्रेजों के नौकर' बुलाया और कहा कि उन्होंने अंग्रेजों से पेंशन ली।

याचिका में आगे कहा गया,

"राष्ट्रवादी विचारधारा के महान नेता कांतिवीर दामोदर स्वतंत्रता के इतिहास में निर्भीक स्वतंत्रता सेनानी है, जिन्होंने भारत माता को उसकी गुलामी से मुक्त कराने के लिए अंग्रेजों के अमानवीय अत्याचारों को सहा और गांधी ने सावरकर जी को अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हुए अपमानित किया और सावरकर जी के प्रति हीन भावना फैलाने के लिए घृणास्पद बयान दिए।"

शिकायत पर विचार करने के बाद अदालत ने शिकायत दर्ज करने के लिए कहा।

शिकायत डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



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