परिवार के किसी सदस्य की 'समाधि' 'पूजा स्थल' नहीं, इसे अपवित्र करना/नुकसान पहुंचाना आईपीसी की धारा 295 के तहत अपराध नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने माना कि परिवार के किसी सदस्य की समाधिि का अपमान आईपीसी की धारा 295 के तहत पूजा स्थल या पवित्र वस्तु को अपवित्र करने का अपराध नहीं माना जाएगा।
जस्टिस जसजीत सिंह बेदी ने कहा, “परिवार के किसी सदस्य का समाधि व्यक्तियों के एक वर्ग द्वारा पवित्र माना जाने वाला पूजा स्थल नहीं बन सकता है। ऐसे समाधि के मामले में, उसके अपमान से परिवार के किसी सदस्य का अपमान होगा। किसी भी तरह की कल्पना से यह नहीं माना जा सकता कि विनाश क्षति या अपवित्रता किसी पीड़ित व्यक्ति के धर्म का अपमान होगी।''
ये टिप्पणियां सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर याचिका के जवाब में आईं, जिसमें एक भाई द्वारा अपनी बहन के खिलाफ आईपीसी की धारा 452, 379, 295, 435, 506, 148, 149,120-बी के तहत दायर आपराधिक शिकायत और धारा 148, 295 सपठित धारा 149 आईपीसी के तहत जेएमआईसी, मोगा, पंजाब द्वारा पारित सम्मन आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी।
यह विवाद भाई-बहन के बीच पैतृक संपत्ति को लेकर है। जमीन उसके पिता ने बहन के नाम कर दी थी। भाई ने एक ही पूर्वज की समाधिि के अपमान के आरोप सहित कई आरोपों के साथ एक आपराधिक शिकायत दर्ज की।
दलीलों पर विचार करते हुए, न्यायालय ने सरस्वती अम्मल और अन्य बनाम राजगोपाल अम्मल, [(1953) 2 एससीसी 390] का हवाला दिया, जिसमें शीर्ष न्यायालय ने कहा, "...किसी व्यक्ति के अवशेषों पर समाधिि या कब्र का निर्माण और गुरुपूजा और उसके संबंध में अन्य समारोहों के प्रावधान को हिंदू कानून के अनुसार धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्य के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती है। इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसा समर्पण अंधविश्वासी उपयोग के लिए है और इसलिए अमान्य है।''
यह देखते हुए कि सिविल कार्यवाही में यह स्थापित हो गया है कि भूमि याचिकाकर्ता के कब्जे में थी जहां कथित घटनाएं हुईं, अदालत ने कहा, “स्पष्ट कारणों से शिकायत में इस तथ्य का जानबूझकर खुलासा नहीं किया गया है। यदि इसे सम्मन कोर्ट के संज्ञान में लाया गया होता, तो आईपीसी की धारा 148/149/120-बी के तहत विवादित आदेश पारित होने की संभावना नहीं थी। इसलिए, आईपीसी की धारा 148 और 149 के तहत कोई अपराध नहीं बनता है।”
कोर्ट ने आगे कहा कि परिवार के किसी सदस्य के समाधि का अपमान आईपीसी की धारा 295 के तहत अपमान का अपराध नहीं होगा।
“अन्यथा भी, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ समाधि को नष्ट करने, अपवित्र करने या क्षति पहुंचाने के संबंध में कोई आरोप नहीं हैं। इसलिए, रिकॉर्ड पर स्वीकार किए गए तथ्यों के आधार पर आईपीसी की धारा 295 के तहत कोई अपराध नहीं बनता है।”
उपरोक्त के आलोक में, न्यायालय ने आईपीसी की धारा 148, 295 के साथ पठित धारा 149 के तहत सम्मन आदेश और उसके बाद की सभी कार्यवाही को रद्द कर दिया।
साइटेशनः 2023 लाइव लॉ (पीएच) 269
केस टाइटलः कृष्णा देवी और अन्य बनाम लाल चंद और अन्य