सलमान खान ने ANI न्यूज और उनके बंगले के बाहर फायरिंग करने वाले लोगों के वकील से डी-कंपनी से उनका संबंध जोड़ने के लिए माफी की मांग की

Update: 2024-09-19 11:20 GMT

बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान ने समाचार प्रसारण एजेंसी एशिया न्यूज़ इंटरनेशनल (ANI) और एक्टर के घर के बाहर फायरिंग मामले में आरोपी दो आरोपियों की कानूनी टीम से माफ़ी मांगी है, क्योंकि उन्होंने आपत्तिजनक न्यूज़ आर्टिकल प्रकाशित करके एक्टर को बदनाम किया है।

उक्त आर्टिकल में दावा किया गया कि सलमान खान के अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के समूह डी-कंपनी के साथ ज्ञात संबंध हैं।

कानूनी फर्म डीएसके लीगल के माध्यम से भेजे गए कानूनी नोटिस में खान ने ANI द्वारा अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित न्यूज़ आर्टिकल पर आपत्ति जताई है और अन्य न्यूज़ पोर्टलों और चैनलों को भी आपूर्ति की, जिसमें न्यूज़ एजेंसी ने वकील अमित मिश्रा का छोटा-सा साक्षात्कार/बाइट लिया है।

मिश्रा मुंबई के आलीशान बांद्रा इलाके में खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर हुई गोलीबारी के मामले में आरोपी विक्की गुप्ता और सागर पाल का प्रतिनिधित्व करते हैं।

4 सितंबर को प्रकाशित समाचार लेख में मिश्रा के इस दावे का हवाला दिया गया कि उनके मुवक्किलों को डी-कंपनी के सदस्यों द्वारा धमकाया गया। इसलिए उन्होंने पुलिस सुरक्षा की मांग की है।

वकील ने आगे कहा कि मामले में पीड़ित यानी खान का एक गैंगस्टर के साथ "ज्ञात संबंध है और शायद वह दोनों (पाल और गुप्ता) को मरवाना चाहता है।

कानूनी नोटिस में कहा गया,

"हमारे मुवक्किल (खान) मिश्रा द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से इनकार करते हैं और हमारे मुवक्किल का कहना है कि इसमें लगाए गए आरोप पूरी तरह से झूठे, निराधार, दुर्भावनापूर्ण, घोर मानहानिकारक, भ्रामक, नुकसानदायक हैं। आम जनता के सामने हमारे मुवक्किल की छवि और साख को खराब करने के इरादे से लगाए गए हैं, जिसे हमारे मुवक्किल ने वर्षों से कड़ी मेहनत करके बनाया है। हमारे मुवक्किल का कहना है कि वास्तव में वह कुछ व्यक्तियों द्वारा उनके साथ किए गए आपराधिक कृत्य का शिकार है। हमारे मुवक्किल का कहना है कि वह किसी भी तरह से आरोपी व्यक्तियों से बिल्कुल भी चिंतित नहीं है।"

खान ने कहा कि आरोप पूरी तरह से गुमराह करने वाले, गलत और बेबुनियाद हैं। मिश्रा और ANI इस तरह के मानहानिकारक बयान देकर केवल विवाद को हवा देने और मीडिया और आम जनता का ध्यान खींचने के लिए सुर्खियां बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे उनकी साख और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे।

नोटिस में कहा गया,

"हमारे मुवक्किल ने कहा कि यह सब जनता की सहानुभूति बटोरने और मामले से उनका ध्यान भटकाने की एक चाल है। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों में सच्चाई का कोई अंश नहीं है। यह हमारे मुवक्किल की प्रतिष्ठा और सद्भावना को बदनाम करने, बदनाम करने और नुकसान पहुंचाने तथा जनता के सामने उनके नैतिक और बौद्धिक चरित्र को कम करने और उन्हें उपहास का पात्र बनाने के इरादे से लगाए गए हैं।"

कानूनी नोटिस में आगे कहा गया कि मिश्रा के आरोप, जिन्हें ANI ने प्रमुखता से प्रकाशित किया, भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 356 के तहत स्पष्ट रूप से आपराधिक अपराध है। यह अत्याचारपूर्ण, गलत और मानहानि का एक दीवानी कृत्य भी है। इसलिए खान ने ANI और मिश्रा से बिना शर्त माफी मांगने की मांग की। उन्होंने कहा कि उक्त माफीनामा को 48 घंटे के भीतर कुछ महत्वपूर्ण समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित किया जाना चाहिए। उन्होंने समाचार एजेंसी से उक्त समाचार लेख को यथाशीघ्र हटाने और भविष्य में ऐसी टिप्पणियां करने से बचने की भी मांग की।

नोटिस में आगे कहा गया,

"यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि यदि आप इस नोटिस की प्राप्ति के 48 घंटों के भीतर उपरोक्त अनुपालन करने में विफल रहते हैं तो हमारा मुवक्किल आपके और सभी संबंधितों के विरुद्ध उचित आपराधिक या सिविल कानूनी कार्यवाही शुरू करने के लिए बाध्य होगा, जिसकी लागत और परिणामों का जोखिम पूरी तरह आपका होगा जिसे आप कृपया नोट कर लें।"

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