साकेत बार एसोसिएशन ने सीजेआई एनवी रमाना को पत्र लिखकर वित्तीय संकट का हवाला देते हुए अधिवक्ताओं को टोल टैक्स से छूट देने की मांग की

Update: 2021-08-25 10:24 GMT

साकेत बार एसोसिएशन ने भारत के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमाना को पत्र लिखकर अधिवक्ताओं द्वारा टोल टैक्स के भुगतान में छूट की मांग की है, क्योंकि वे 'अदालत के अधिकारी' हैं और बड़े पैमाने पर सार्वजनिक सेवाओं को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं।

21 अगस्त, 2021 को भारत के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित एक पत्र में बार अध्यक्ष करनैल सिंह और सचिव धीर सिंह कसाना ने प्रस्तुत किया कि चल रही महामारी के कारण वकीलों का समुदाय आर्थिक रूप से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इसके परिणामस्वरू, उनके लिए पेशेवर व्यस्तताओं के अनुसरण में देश भर में यात्रा करते समय टोल टैक्स का भुगतान करना कठिन होता जा रहा है।

पत्र में कहा गया है,

"यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि अधिवक्ता समुदाय बड़े पैमाने पर समाज के लिए महान सेवा कर रहा है और जनता को सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए एक सही मार्ग प्रदान कर रहा है और इसे अदालत के अधिकारियों के रूप में नामित किया गया है। अधिवक्ता कानूनी न्यायिक प्रणाली का हिस्सा हैं और न्यायपालिका की मदद कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर न्याय प्रदान करने में और इस प्रकार देश के विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए पूरे भारत में टोल टैक्स से छूट प्रदान की जाती है।"

इस प्रकार, बार एसोसिएशन ने भारत के मुख्य न्यायाधीश से वकीलों द्वारा टोल टैक्स का भुगतान करने से छूट सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को इस आशय का एक निर्देश पारित करने का अनुरोध किया।

पत्र डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



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