धारा 138 एनआई एक्ट | प्रारंभिक चरण में शिकायतकर्ता की सहमति के बिना अपराध को कंपाउंड किया जा सकता है, बशर्ते उसे उचित मुआवजा दिया गया होः बॉम्बे हाईकोर्ट

Update: 2023-12-01 13:41 GMT

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने हाल ही में कहा कि अदालत चेक बाउंस मामलों में शिकायतकर्ता की सहमति के बिना अपराध को कंपाउंड कर सकती है, बशर्ते कि आरोपी ने मामले के शुरुआती चरणों में समझौते के लिए आवेदन किया हो और शिकायतकर्ता को पर्याप्त मुआवजा दिया गया हो।

जस्टिस अनिल पानसरे ने बारह में से छह आरोपियों के खिलाफ चेक बाउंस मामले को रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि शर्त यह है कि आरोपी ब्याज के साथ चेक राशि और शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में मुकदमे की लागत जमा करे। अदालत ने नागपुर स्थित अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) की ओर से पारित आदेश को रद्द कर दिया, जिन्होंने अपराध को कंपाउंड करने के लिए छह व्यक्तियों के एक आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि शिकायतकर्ता-कंपनी ने इस तरह के समझौते के लिए सहमति नहीं दी थी।

अदालत ने आगे कहा कि केवल कुछ आरोपियों के लिए टुकड़ों में समझौता और अपराधों को कंपाउंड करना उचित मामलों में मान्य होगा। अदालत ने शिकायतकर्ता के अनुरोध पर फैसले पर छह सप्ताह के लिए रोक लगा दी, जिसने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आदेश को चुनौती देने का इरादा व्यक्त किया था।

मामले में बारह संस्थाओं या व्यक्तियों पर 15 लाख रुपये की राशि का चेक बाउंस करने का आरोप लगाया गया था। शिकायतकर्ता कंपनी ने आरोप लगाया कि आवेदकों सहित आरोपियों ने विशिष्ट सामग्रियों के लिए खरीद ऑर्डर दिए थे। शिकायतकर्ता ने लगभग 3.16 करोड़ रुपये में सामान की आपूर्ति की और इस देनदारी का कुछ हिस्सा निपटाने के लिए आरोपी कंपनी की ओर से 15 लाख रुपये के चेक दिए गए थे।

हालांकि, अपर्याप्त धनराशि के कारण चेक बाउंस हो गया, जिसके कारण कानूनी कार्यवाही हुई। आवेदक, जो आरोपी कंपनी के निदेशक हैं, ने ट्रायल कोर्ट द्वारा अपराध को कंपाउंड करने से इनकार करने के बाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठों की ओर से पारित जेआईके इंडस्ट्रीज मामले और मीटर एंड इंस्ट्र्यूमेंट मामले में कोई विरोधाभास नहीं है। यह माना गया कि जबकि धारा 138 के तहत कोई अपराध शिकायतकर्ता की सहमति के बिना स्वचालित रूप से कंपाउंड नहीं होगा, एक अदालत उचित मामलों में, शिकायतकर्ता की सहमति के बिना अपराध को कंपाउंड कर सकती है, जैसा कि मीटर एंड इंस्ट्रूमेंट्स मामले में हुआ था।

वर्तमान मामले में, अदालत ने कहा, कि आवेदकों को जारी किए गए समन में कहा गया है कि यदि मामले की पहली या दूसरी सुनवाई में कंपाउंडिंग की मांग की गई थी, तो इसकी अनुमति दी जा सकती है। अदालत ने कहा कि आवेदकों ने तीसरी सुनवाई पर कंपाउंडिंग के लिए आवेदन किया।

यह राय दी गई कि जब तक शिकायतकर्ता सहमति न देने का उचित कारण नहीं बताता, ट्रायल कोर्ट को कंपाउंडिंग के लिए आवेदन पर अनुकूल तरीके से विचार करना होगा, अन्यथा अभियुक्तों को कंपाउंडिंग का विकल्प चुनने के लिए प्रोत्साहित करने वाले समन जारी करने का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा।

अदालत ने शिकायतकर्ता के इस तर्क को खारिज कर दिया कि इस मामले में पर्याप्त मुआवजा न केवल चेक के मूल्य पर बल्कि 3 करोड़ रुपये के कथित बकाया के पूरे विवाद पर आधारित होगा। अदालत ने कहा कि एनआई एक्ट और चेक मूल्य के अनुसार, "उचित मुआवजे" की अवधारणा पर विचार करना होगा।

अदालत ने कहा कि आरोपी कंपनी कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया से गुजर रही है और शिकायतकर्ता ने दावा राशि के लिए दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत वसूली कार्यवाही शुरू कर दी है। अदालत ने कहा कि ऐसे मामले में इस आधार पर कंपाउंडिंग के लिए सहमति रोकना कि 3 करोड़ रुपये का बकाया है, कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

अदालत ने आपराधिक आवेदन की अनुमति दे दी।

केस नंबरःCriminal Application (APL) No. 566/2023

केस टाइटलः अनुराधा कपूर और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य।

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