'लाठी' के बिना रूट मार्च करने की शर्तें लगाने वाली सिंगल बेंच के खिलाफ आरएसएस ने मद्रास हाईकोर्ट की खंडपीठ में अपील की
आरएसएस ने रूट मार्च के लिए मद्रास हाईकोर्ट की सिंगल बेंच की ओर से लगाई गईं शर्तों को चुनौती दी है। अदालत ने संगठन को ग्राउंड या स्टेडियम जैसे मिश्रित परिसर में मार्च करने का निर्देश दिया था। अदालत ने प्रतिभागियों को यह भी निर्देश दिया था कि वे कोई भी छड़ी, लाठी या हथियार न लाएं जिससे किसी को चोट लग सकती है।
अपीलकर्ताओं ने प्रस्तुत किया कि रूट मार्च के लिए एकल न्यायाधीश के आदेश कानून में न्यायोचित नहीं है जो कि संघ का संवैधानिक अधिकार है।
संगठन ने तर्क दिया कि एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका में आदेश को इस हद तक संशोधित किया कि "रूट मार्च" की परिभाषा ही विफल हो गई है। जज इस बात पर विचार करने में असफल रहे कि अगर मार्च इंडोर में किया जाता है तो शब्द की परिभाषा ही आकर्षित नहीं होती है।
अपीलकर्ता ने प्रस्तुत किया कि एकल न्यायाधीश ने इस तथ्य पर भी ध्यान नहीं दिया कि अन्य राजनीतिक दलों द्वारा उसी अवधि के दौरान सार्वजनिक स्थान पर अन्य प्रदर्शन और आंदोलन किए गए थे।
इसके अलावा, एकल न्यायाधीश यह ध्यान देने में विफल रहे कि बिना किसी अप्रिय घटना के तमिलनाडु को छोड़कर पूरे भारत में रूट मार्च और जनसभाएं हुईं। केवल तमिलनाडु राज्य में, राज्य कानून और व्यवस्था की समस्या और पर्याप्त सुरक्षा देने में उनकी अक्षमता का हवाला देते हुए रूट मार्च का विरोध कर रहा था।
इस प्रकार, अपीलकर्ता ने एकल न्यायाधीश के आदेश को रद्द करने और संघ को रूट मार्च करने के लिए अंतरिम निर्देश देने की मांग की।