आयकर अधिनियम की धारा 80HHC कटौती की गणना के लिए रॉयल्टी आय को व्यावसायिक लाभ से बाहर रखा जाना चाहिए: मद्रास हाईकोर्ट
मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के उस निर्णय को बरकरार रखा, जिसमें निर्धारण अधिकारी को आयकर अधिनियम की धारा 80HHC के तहत कटौती की गणना के उद्देश्य से व्यावसायिक लाभ से रॉयल्टी आय को बाहर करने का निर्देश दिया गया था।
जस्टिस आर महादेवन और जस्टिस सत्य नारायण प्रसाद ने कहा कि अपीलकर्ता यह साबित करने के लिए ठोस सबूत पेश नहीं कर सका कि एक सहायक कंपनी से प्राप्त रॉयल्टी आय निर्यात कारोबार से संबंधित थी। इस प्रकार, ट्रिब्यूनल के निर्णय में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी।
अदालत ने सीआईटी बनाम शिवा डिस्टिलरीज लिमिटेड [(2007) 293 आईटीआर 108 (मद्रास)] में मद्रास हाईकोर्ट के फैसले पर भरोसा किया। इस मामले में, अदालत ने सीआईटी बनाम मद्रास मोटर्स लिमिटेड / एमएम फोर्जिंग लिमिटेड [(2002) 257 आईटीआर 60] में निर्णय पर भरोसा किया था, जिसमें यह माना गया था कि स्क्रैप और अन्य अपशिष्ट पदार्थ जो निर्धारिती के निर्यात व्यवसाय से संबंधित नहीं थे, उन्हें अधिनियम की धारा 80HHC के तहत कटौती की गणना के उद्देश्य से व्यावसायिक लाभ से बाहर रखा जाना था।
अदालत ने सीआईटी बनाम बैंगलोर क्लोदिंग कंपनी [(2003) 260 आईटीआर 371] और सीआईटी बनाम सुंदरम क्लेटन लिमिटेड [(2006) 281 आईटीआर 425] में क्रमशः बॉम्बे हाईकोर्ट और मद्रास हाईकोर्ट के फैसले पर भरोसा किया था, जिसमें यह माना गया कि कटौती की गणना के उद्देश्य से गारंटी कमीशन के साथ-साथ रॉयल्टी को व्यावसायिक लाभ से बाहर रखा जाना चाहिए।
वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता वी एंड फैन बेल्ट, ऑयल सील्स आदि के निर्माण और बिक्री के व्यवसाय में लगा हुआ था। उन्होंने आकलन वर्ष 2004-2005 के लिए एक रिटर्न दाखिल किया, जिसमें कुल आय 14,02,65,870 रुपये, जिसे 13,93,08,090 रुपये आय में संशोधन के बाद दायर किया गया था। जांच करने पर सहायक आयकर आयुक्त द्वारा अधिनियम की धारा 143(2) के तहत नोटिस जारी किया गया था। 14,67,27,610 रुपये की कुल आय का निर्धारण करते हुए मूल्यांकन पूरा किया गया था।
निर्धारण अधिकारी ने रॉयल्टी प्राप्तियों के 90% को व्यवसाय के लाभ से बाहर रखा। इस आदेश को अपीलकर्ता द्वारा आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष चुनौती दी गई जिन्होंने आंशिक रूप से अपील की अनुमति दी। इससे व्यथित, राजस्व ने एक अपील दायर की, जिसमें आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने आयुक्त के आदेश को रद्द कर दिया और निर्धारण अधिकारी को रॉयल्टी प्राप्तियों को बाहर करने का निर्देश दिया।
अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि सहायक कंपनी को यह सुनिश्चित करने के लिए कि सामान की समान गुणवत्ता का निर्माण किया गया था, जानकारी, गुप्त सूत्र, निर्माण प्रक्रिया और तरीके प्रदान करने के लिए रॉयल्टी प्राप्त की गई थी। इस प्रकार, वे सीधे अपीलकर्ता द्वारा निर्यात किए गए माल से संबंधित थे और व्यवसाय के लाभ से कटौती नहीं की जा सकती थी।
प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि शिवा डिस्टिलरीज मामले में कानूनी स्थिति पहले ही तय हो चुकी है। यह देखते हुए कि अपीलकर्ता के खिलाफ कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर पहले ही दिया जा चुका है, अदालत ने अपील को खारिज कर दिया।
केस टाइटल: मेसर्स फेनर (इंडिया) लिमिटेड बनाम सहायक आयकल आयुक्त
केस नंबर: TCA No 184 of 2012 (Mad) 251