'चांदनी चौक से बिजली के लटकते तारों को हटाएं या अवमानना की कार्रवाई के लिए तैयार रहें': दिल्ली हाईकोर्ट ने एमटीएनएल, बीएसईएस, नॉर्थ एमसीडी और अन्य से कहा
महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड (MTNL), BSES, उत्तरी दिल्ली नगर निगम (North MCD) और दिल्ली के चांदनी चौक से हैंगिंग केबल और तारों को हटाने के लिए एक अल्टीमेटम देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को संबंधित अधिकारियों को चेतावनी दी कि वह इन संगठनों के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी करेगा, अगर वे जल्द ही इस बारे में कोई कार्रवाई करने में विफल रहे।
न्यायमूर्ति सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की खंडपीठ ने नोडल अधिकारियों द्वारा चांदनी चौक के पुनर्विकास परियोजना (रिडवलपमेंट) के हिस्से के रूप में तारों के संबंध में कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। नोडल अधिकारियों के लिए उपस्थित वकील द्वारा अदालत में प्रस्तुत किया गया कि चांदनी चौक पुनर्विकास परियोजना दिल्ली के गणतंत्र दिवस की झांकी का विषय हो सकती है।
अदालत ने टिप्पणी की कि अगर इन तारों को हटा दिया गया, तो शायद चांदनी चौक एरिया की बिजली चली जाएगी। यह दर्शाता है कि ये सभी संभावित बिजली के तार हैं। हालांकि, यह स्पष्ट किया गया कि इनमें से अधिकांश तार डीटीएच और इंटरनेट कनेक्शनों से जुड़े है।
अदालत को यह भी बताया गया कि एमटीएनएल के अधिकारियों ने उक्त कार्य के प्रति एक उदासीन रवैया दिखाया है और 28 दिसंबर को पुनर्विकास परियोजना के लिए किए गए निरीक्षण में भी अधिकारी उपस्थित नहीं हुए।
मामला 12 अप्रैल को आगे की सुनवाई के लिए तैनात है।