कबड्डी मैच में सट्टेबाजी के आरोप: बेंगलुरु कोर्ट ने गृह मंत्री परमेश्वर के खिलाफ जांच के दिए आदेश
बेंगलुरु कोर्ट ने कर्नाटक के गृह मंत्री डॉ. जी. परमेश्वर और तुमकुर की उपायुक्त शुभा कल्याण के खिलाफ कथित अवैध सट्टेबाजी मामले में पुलिस जांच के आदेश दिए । यह आदेश एक निजी शिकायत पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को पारित किया गया।
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के.एन. शिवकुमार ने अपने आदेश में कहा कि प्रथम दृष्टया यह मामला जांच के योग्य प्रतीत होता है। अदालत ने शिकायत के साथ संलग्न दस्तावेजों और अखबारों में प्रकाशित खबरों का उल्लेख करते हुए कहा कि आरोपों की गंभीरता को देखते हुए जांच जरूरी है।
अदालत ने यह भी पाया कि कोडिगेहल्ली थाना पुलिस ने शिकायत को बिना पर्याप्त जांच के खारिज कर दिया। आदेश में कहा गया कि पुलिस ने न तो अखबारों में प्रकाशित रिपोर्टों पर ध्यान दिया और न ही शिकायतकर्ता से आवश्यक साक्ष्य जुटाने का प्रयास किया।
शिकायतकर्ता एच.आर. नागभूषण ने आरोप लगाया कि 19 अक्टूबर 2025 को तुमकुर शहर में आयोजित एक कबड्डी प्रतियोगिता के दौरान गृह मंत्री और उपायुक्त ने 500 रुपये की अवैध सट्टेबाजी की। यह भी आरोप है कि बाद में दोनों ने मीडिया में बयान देकर लोगों को इस तरह की गतिविधियों के लिए प्रेरित किया।
अदालत ने स्पष्ट किया कि आरोपित कृत्य उनके आधिकारिक कर्तव्यों के दायरे में नहीं आते, इसलिए जांच के लिए राज्य सरकार से किसी प्रकार की अनुमति आवश्यक नहीं है।
अदालत ने दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की संबंधित धाराओं के तहत कोडिगेहल्ली थाना प्रभारी को मामले की जांच कर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया।
इस मामले की अगली सुनवाई 30 अप्रैल को निर्धारित की गई।