रकबर खान लिंचिंग केस: अलवर कोर्ट ने चार को दोषी ठहराया, एक को बरी किया

Update: 2023-05-25 09:12 GMT

राजस्थान के अलवर जिले की एक अदालत ने रकबर खान लिंचिंग केस में 4 लोगों को दोषी ठहराया है। अभियोजन पक्ष के खिलाफ मामला साबित करने में विफल रहने पर अदालत ने एक आरोपी को बरी कर दिया।

अतिरिक्त जिला जज सुनील कुमार गोयल ने नरेश, विजय, परमजीत और धर्मेंद्र को आईपीसी की धारा 341 (गलत तरीके से रोकने के लिए सजा) और 304 आईपीसी (गैर इरादतन हत्या की सजा) के तहत दोषी ठहराया। वहीं, कोर्ट ने एक अन्य आरोपी नवल को संदेह का लाभ दिया।

साल 2018 में, खान को भीड़ ने इस संदेह पर पीट-पीट कर मार डाला गया था, कि वो मवेशियों की तस्करी कर रहा था। भीड़ में कथित तौर पर कई गौरक्षक भी शामिल थे।

वास्तव में, असलम और रकबर गायों के साथ भरतपुर जिले में अपने गांव जा रहे थे, जब भीड़ ने कथित तौर पर उनकी हत्या कर दी। हालांकि असलम किसी तरह जान बचाकर भाग निकला, लेकिन रखबर की बेरहमी से पीट-पीट कर हत्या कर दी गई।

कुछ देर बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल रकबर को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।



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