पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने भारी बारिश के कारण 10 जुलाई को 'नो वर्क डे' की घोषणा की, हाईकोर्ट से प्रतिकूल आदेश पारित न करने का अनुरोध किया

Update: 2023-07-10 05:00 GMT

Punjab & Haryana High Court

पंजाब एंड हरियाणा बार एसोसिएशन ने हाईकोर्ट से अनुरोध किया है कि ट्राइसिटी में भारी बारिश, जलजमाव और मौसम अधिकारियों द्वारा जारी रेड अलर्ट के बीच वकीलों की अनुपस्थिति के कारण 10 जुलाई को कोई प्रतिकूल आदेश पारित न किया जाए।

हाईकोर्ट को सोमवार को लिखे गए एक पत्र में कहा गया है कि वकीलों के निकाय की कार्यकारी समिति ने बार के सदस्यों से प्राप्त अनुरोधों के मद्देनजर सर्वसम्मति से 10 जुलाई को कोई कार्य दिवस नहीं रखने का निर्णय लिया है।

पत्र में कहा गया है, "...बार एसोसिएशन को बार के सदस्यों से कई अनुरोध प्राप्त हुए हैं कि वे भारी बारिश और जल जमाव की वर्तमान स्थिति के कारण अदालतों में उपस्थित नहीं हो पाएंगे।"

बार एसोसिएशन ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कोई प्रतिकूल आदेश न देने का अनुरोध किया है कि सप्ताहांत के कारण बड़ी संख्या में वकील अपने पैतृक गांवों में चले गए हैं और मौसम की स्थिति के कारण चंडीगढ़ वापस जाने में असमर्थ बताए जा रहे हैं।

पत्र में भारी बारिश के कारण ट्राइसिटी में कई सड़कों के बंद होने पर भी प्रकाश डाला गया है, जिसमें हाईकोर्ट परिसर के आसपास की सड़कें भी शामिल हैं।

बार एसोसिएशन ने लिखा,

"मौसम की स्थिति और बार के सदस्यों से प्राप्त अनुरोधों के आलोक में, कार्यकारी समिति ने सर्वसम्मति से 10 जुलाई को "कोई कार्य दिवस नहीं" रखने का निर्णय लिया है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि सहयोग करें और वकीलों की गैर-हाज़िरी के कारण 10.07.2023 को कोई भी प्रतिकूल आदेश पारित न करें।"

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