दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व आईएएस पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

Update: 2024-11-28 11:22 GMT

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार (28 नवंबर) को पूर्व परिवीक्षाधीन आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया, जिन पर संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) सिविल सेवा परीक्षा, 2022 के लिए अपने आवेदन में "गलत तरीके से तथ्यों को पेश करने और गलत साबित करने" का आरोप है।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद, जस्टिस चंद्रधारी सिंह ने फैसला सुरक्षित रख लिया। अदालत ने कहा कि खेडकर को अगस्त में गिरफ्तारी से दिया गया अंतरिम संरक्षण इस बीच जारी रहेगा।

यूपीएससी और दिल्ली पुलिस ने खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया है। निचली अदालत ने एक अगस्त को उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था।

खेडकर का कहना है कि वह जांच में सहयोग करेंगी। उसने दावा किया है कि उसकी हिरासत की जरूरत नहीं है क्योंकि सभी सबूत दस्तावेजी प्रकृति के हैं।

दूसरी ओर, दिल्ली पुलिस ने कहा है कि मामले में अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता का पता लगाने के लिए खेडकर से हिरासत में पूछताछ आवश्यक है।

इस मामले में शिकायतकर्ता यूपीएससी ने खेडकर को 'मास्टरमाइंड' बताया है. इसने दावा किया है कि जिस तरह से वह सिस्टम में आई है, वह बताती है कि वह कितनी प्रभावशाली है।

यूपीएससी ने 31 जुलाई को खेडकर की उम्मीदवारी रद्द कर दी और आयोग की भविष्य की सभी परीक्षाओं और चयनों से उन्हें स्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया। यूपीएससी के अनुसार, उन्हें "सिविल सेवा परीक्षा-2022 नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन में कार्य करने का दोषी" पाया गया था।

निचली अदालत ने उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए जांच एजेंसी को निर्देश दिया था कि वह मामले में अपनी जांच का दायरा बढ़ाए और पूरी निष्पक्षता के साथ अपनी जांच करे।

ट्रायल कोर्ट ने जांच एजेंसी को अतीत में अनुशंसित उम्मीदवारों का पता लगाने का निर्देश दिया था, जिन्होंने अनुमत सीमा से अधिक लाभ उठाया है और जिन्होंने ओबीसी श्रेणी के तहत या बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के तहत लाभ प्राप्त किया है।

खेडकर ने जून में अपने परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण के हिस्से के रूप में पुणे कलेक्ट्रेट में कार्यभार ग्रहण किया। उनके खिलाफ आरोप है कि उन्होंने सीएसई पास करने के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों (PwBD) के तहत कोटा का "दुरुपयोग" किया।

इस मामले में यूपीएससी ने खेडकर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उनका चयन रद्द होने पर उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था। उसे भविष्य की परीक्षाओं से भी रोक दिया गया है।

यूपीएससी द्वारा दिए गए एक सार्वजनिक बयान के अनुसार, खेडकर के "दुराचार" की एक विस्तृत और गहन जांच से पता चला है कि उन्होंने परीक्षा नियमों के तहत "फर्जी पहचान" करके अपना नाम बदलकर "धोखाधड़ी से अधिक प्रयासों का लाभ उठाया"।

बयान में यह भी कहा गया है कि खेडकर ने अपने पिता और मां के नाम के साथ-साथ अपनी तस्वीर, हस्ताक्षर, ईमेल पता, मोबाइल नंबर और पता भी बदल दिया।

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