यह जानते हुए भी कि वह शादीशुदा है, शिकायतकर्ता स्वेच्छा से यौन संबंध के लिए आरोपी के साथ जंगल में गई: उड़ीसा हाईकोर्ट ने बलात्कार की सजा रद्द की

Update: 2023-07-28 04:40 GMT

उड़ीसा हाईकोर्ट ने बलात्कार के आरोपी के खिलाफ पारित दोषसिद्धि का आदेश यह कहते हुए रद्द कर दिया कि पीड़िता/शिकायतकर्ता नियमित रूप से आरोपी के साथ जंगल गई। इसके अलावा, अच्छी तरह से यह जानते हुए कि वह शादीशुदा है, उसने उसके साथ यौन संबंध बनाए रखे।

जस्टिस संगम कुमार साहू की एकल पीठ ने यौन कृत्य को सहमति से होने का उल्लेख करते हुए कहा,

“वह इस तथ्य के प्रति सचेत रहते हुए कि उनकी शादी संभव नहीं है, यौन क्रिया करने के लिए अपीलकर्ता के साथ जंगल में जाकर अपनी पसंद का स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर रही थी। सभी परिस्थितियां इस निष्कर्ष पर पहुंचती हैं कि उसने स्वतंत्र रूप से, स्वेच्छा से और सचेत रूप से अपीलकर्ता के साथ यौन संबंध बनाने के लिए सहमति दी और उसकी सहमति तथ्य की किसी गलत धारणा का परिणाम नहीं है।

पीड़िता के पिता ने एफआईआर दर्ज कराते हुए कहा कि पीड़िता, जिसकी उम्र लगभग सत्रह वर्ष थी, प्रतिदिन बकरियां चराने के लिए जंगल जाती थी और सह-ग्रामीण अपीलकर्ता भी एक ही उद्देश्य से जंगल में जाता था।

उन्होंने आरोप लगाया कि अपीलकर्ता पीड़िता को धमकी देकर और बहला-फुसलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा, जिससे एफआईआर दर्ज करने की तारीख तक वह सात महीने की गर्भवती हो गई।

यह भी कहा गया कि अपीलकर्ता पीड़िता को धमकी दे रहा है कि वह इस तरह के कृत्य का खुलासा किसी के सामने न करे अन्यथा उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, जिसके लिए उसने अपने परिवार के सदस्यों के सामने भी घटना के बारे में खुलासा नहीं किया।

ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता को एससी और एसटी (पीओए) अधिनियम की धारा 3(2)(v) और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि, इसने उन्हें आईपीसी की धारा 376(2)(एन)/506 के तहत दंडनीय अपराधों का दोषी पाया। ऐसे आदेश से व्यथित होकर उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

न्यायालय की टिप्पणियां

अदालत ने सबूतों की जांच की, जिससे घटना की तारीख पर पीड़िता की उम्र निर्धारित की जा सके। यह देखा गया कि यद्यपि स्कूल एडमिशन रजिस्टर जांच अधिकारी द्वारा जब्त कर लिया गया, लेकिन यह अदालत में साबित नहीं हुआ।

इसके अलावा, हालांकि पीड़ित का अस्थि-संरक्षण जांच किया गया, लेकिन एक्स-रे प्लेटें अदालत के सामने पेश नहीं की गईं। हालांकि, डॉक्टर की राय है कि प्रासंगिक समय पर पीड़िता की उम्र 16 से 18 वर्ष के बीच होगी।

कोर्ट ने कहा,

“हालांकि, इस तरह के जांच के लिए दोनों तरफ से दो साल के त्रुटि मार्जिन को आम तौर पर ध्यान में रखा जाता है। इसके अलावा, एक्स-रे प्लेट को अदालत में पेश नहीं किया गया, जिसके आधार पर ओसिफिकेशन जांच रिपोर्ट तैयार की गई और यदि भिन्नता को उच्च स्तर पर ध्यान में रखा जाए तो पीड़ित की उम्र अठारह वर्ष से अधिक होगी।'

अदालत ने फिर कहा कि पीड़िता बालिग होने के कारण ऐसा लगता है कि वह अपीलकर्ता के साथ जंगल में जाती थी और हर दिन उसके साथ यौन संबंध बनाती, यह जानते हुए भी कि अपीलकर्ता एक विवाहित व्यक्ति है और उसके चार बच्चे हैं।

कोर्ट ने आगे कहा,

“उसने अपीलकर्ता के कृत्य पर कोई आपत्ति नहीं जताई और न ही अपीलकर्ता के खिलाफ यौन संबंध के बारे में किसी के सामने खुलासा किया। अपीलकर्ता ने उससे कभी शादी का वादा नहीं किया। वह यह भी जानती थी कि अपीलकर्ता के साथ विवाह संभव नहीं है, क्योंकि अपीलकर्ता विवाहित व्यक्ति है और उसके बच्चे भी है। इसलिए मेरे विनम्र विचार में वह सहमति वाली पार्टी है।'

कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के इस तर्क से असहमति जताई कि पीड़िता की सहमति को वैध सहमति नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह इसे गलत तथ्य के तहत देती है। यह माना गया कि पीड़िता इस तथ्य से पूरी तरह अवगत है कि अपीलकर्ता विवाहित व्यक्ति है, उसके चार बच्चे है और उसके साथ उसकी शादी संभव नहीं है।

कोर्ट ने कहा,

“आईपीसी की धारा 375 के तहत महिला की सहमति। तथ्य की ग़लतफ़हमी के आधार पर ख़राब किया गया, जहां ऐसी ग़लतफ़हमी उसके उक्त कार्य में शामिल होने का चयन करने का आधार है। आईपीसी की धारा 375 के संबंध में महिला की सहमति प्रस्तावित अधिनियम के प्रति सक्रिय और तर्कसंगत विचार-विमर्श शामिल होना चाहिए।

अदालत ने कहा,

''यह महिला के मन में शिकायत किए गए कार्य को करने की अनुमति देने की सक्रिय इच्छा को दर्शाता है।''

तदनुसार, अदालत ने अपीलकर्ता के खिलाफ पारित दोषसिद्धि के आदेश को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि पीड़िता ने परिणामों को अच्छी तरह से जानते हुए भी संभोग के लिए सहमति दी थी।

केस टाइटल: शांतनु कौड़ी बनाम ओडिशा राज्य

केस नंबर: जेसीआरएलए नंबर 37/2019

फैसले की तारीख: 5 जुलाई, 2023

अपीलकर्ता के वकील: अखया कुमार बेउरा, एमिक्स क्यूरी, राज्य के लिए वकील: प्रियब्रत त्रिपाठी, अतिरिक्त सरकारी वकील

साइटेशन: लाइव लॉ (ओआरआई) 82/2023

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