'पेनिस पर चोट की अनुपस्थिति अभियोजन के मामले पर अविश्वास करने के लिए पर्याप्त नहीं': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 5 साल की लड़की के साथ बलात्कार मामले में दोषी की उम्रकैद की सजा की पुष्टि की
MP High Court
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High Court) ने 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार मामले (Rape Case) में दोषी की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखते हुए कहा कि पेनिस पर चोट की अनुपस्थिति अभियोजन के मामले पर अविश्वास करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
जस्टिस जी एस अहलूवालिया और जस्टिस राजीव कुमार श्रीवास्तव की पीठ ने कहा कि अपराध एक अक्षम्य कृत्य है और इसलिए, नाबालिग लड़कियों के लिए एक सुरक्षित समाज प्रदान करने के लिए, यह आवश्यक है कि इस प्रकार के कृत्य से सख्ती से निपटा जाना चाहिए।
पूरा मामला
अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, अभियोक्ता के माता-पिता श्रम के काम के लिए गए थे और इसलिए, उन्होंने अभियोक्ता (5 वर्षीय लड़की) को उसके चाचा के घर में छोड़ दिया था। चाचा और उनकी पत्नी भी खेत में थे। घर में उसका बेटा धनपाल जिसकी उम्र करीब 4 साल थी, और उसका छोटा बेटा और अभियोजक घर में थे।
दोपहर में धनपाल ने खेत पर आकर जानकारी दी कि कोई घटना हुई है। पीड़िता के चाचा घर पहुंचे और देखा कि पीड़िता बेहोश पड़ी थी और उसके गुप्तांग से खून बह रहा था। उसके दांतों पर काटने के निशान थे।
खेमा, गुड्डा, फुला और मांगिलाल भी थे, उनमें से 3 ने कहा कि उन्होंने अपीलकर्ता को भागते देखा था।
पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज किया। अभियोक्ता को चिकित्सीय परीक्षण के लिए भेजा गया और अपीलकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया। निचली अदालत ने अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 376(2)(एफ) के तहत दोषी ठहराया और सजा सुनाई।
निचली अदालत द्वारा पारित निर्णय और सजा से व्यथित होने के कारण, अपीलकर्ता ने यह तर्क देते हुए कोर्ट का रुख किया कि अभियोजन यह साबित करने में विफल रहा है कि अपीलकर्ता ने ही अभियोक्ता के साथ बलात्कार किया था।
कोर्ट का अवलोकन
मामले के तथ्यों और पेश किए गए मेडिकल सबूतों को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने कहा कि यह स्पष्ट है कि पीड़िता के साथ बलात्कार किया गया। हालांकि पीड़िता की जांच नहीं की गई क्योंकि वह अदालत की कार्यवाही को समझने में असमर्थ थी। अदालत ने कहा कि उसके चिकित्सकीय साक्ष्य ने इस तथ्य को पूरी तरह से स्थापित कर दिया कि वह यौन उत्पीड़न के अधीन थी। कोर्ट ने योनि स्वैब में मानव वीर्य और शुक्राणु की उपस्थिति और अभियोजन पक्ष की स्लाइड को भी ध्यान में रखा।
कोर्ट ने टिप्पणी की,
"बचाव पक्ष किसी भी तथ्य और सबूतों को खारिज करने में विफल रहा है कि घटनास्थल पर आम जनता की आवाजाही थी। बिना किसी देरी के प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अभियोजन पक्ष के गवाहों के नाम का भी उल्लेख किया गया था। इस प्रकार, जब घटना एक सुनसान जगह पर हुई और किसी अन्य व्यक्ति की कोई हलचल नहीं हुई, और अपीलकर्ता को तीन व्यक्तियों द्वारा भागते देखा गया, जो अपने मवेशियों को चरा रहे थे, और छोटी लड़की भी मौके पर पाई गई थी। उसके गुप्तांग से खून बहने के साथ बेहोशी की स्थिति के साथ-साथ इस तथ्य के साथ कि अभियोक्ता के चिकित्सा साक्ष्य भी स्थापित करते हैं कि वह बलात्कार के अधीन थी। इस अदालत का मानना है कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे अपीलकर्ता के अपराध को स्थापित करने में सफल रहा है।"
अपीलकर्ता के वकील द्वारा प्रस्तुत किए जाने के संबंध में कि अपीलकर्ता के पेनिस पर कोई चोट नहीं पाई गई। वकील हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम रघुबीर सिंह 1993 एससीआर (1)1087 के मामले में शीर्ष अदालत के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें यह कहा गया था कि पेनिस पर चोट की अनुपस्थिति अभियोजन पक्ष के मामले पर अविश्वास करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
नतीजतन, कोर्ट ने कहा कि आईपीसी की धारा 376(2)(एफ) के तहत अपराध के लिए अपीलकर्ता की दोषसिद्धि की पुष्टि की जाती है।
केस टाइटल - किशन बंजारा बनाम म.प्र. राज्य [ आपराधिक अपील संख्या 360 ऑफ 2012]
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