प्रायवेट स्कूल लॉकडाउन के मद्देनज़र फीस माफ करें, दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर

Private Schools Should Waive Fees In Light of Lockdown: Plea Moved in Delhi HC

Update: 2020-04-17 04:51 GMT

दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें सभी निजी और गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों को निर्देश देने की मांग की गई है कि जब तक कि स्कूल फिर से  शुरू नहीं हो जाते, वे लॉकडाउन के दौरान बच्चों की फीस और शुल्क माफ करें । 

अमित साहनी द्वारा दायर याचिका में दिल्ली सरकार को स्कूलों को पर्याप्त धन उपलब्ध कराने के लिए निर्देश जारी करने की मांग की गई है ताकि वे अपने दायित्व जैसे कि कर्मचारियों के वेतन को पूरा कर सकें। 

देशव्यापी लॉकडाउन  के कारण वित्तीय बाधाओं को उजागर करते हुए, याचिकाकर्ता का तर्क है कि अन्य राज्य सरकारों के विपरीत, दिल्ली सरकार ने स्कूलों को कोई निर्देश जारी नहीं किया है कि वे माता-पिता को फीस का भुगतान करने के लिए दबाव न डालें।

उन्होंने कहा कि याचिका में मांगी गई राहत सार्वजनिक हित में है, क्योंकि इससे उन सैकड़ों अभिभावकों को राहत मिलेगी जो आर्थिक गतिविधियों में बाधा के कारण अपने खर्च का प्रबंधन मुश्किल से कर पा रहे हैं।

याचिका में कहा गया है कि अभिभावकों की दुर्दशा असंगठित क्षेत्र में हुई है, यह कल्पना करना कठिन है कि ऐसे व्यक्तियों को एक समय में स्कूल की फीस का प्रबंधन करने के लिए अपनी लंबी अवधि की बचत खर्च करनी होगी। 

याचिका में शिक्षा निदेशालय, और शिक्षा मंत्रालय को पक्षकार बनाते हुए याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि ऑनलाइन क्लास को भौतिक रूप से आयोजित लेक्चर के समान नहीं माना जा सकता। इसके अतिरिक्त, उन्होंने यह तर्क देकर उनकी मांगों को पुष्ट किया कि स्कूल द्वारा किए गए खर्च को काफी हद तक कम कर दिया जाता है क्योंकि इस दौरान उनके भौतिक बुनियादी ढांचे का उपयोग नहीं किया जा रहा है।

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