"पुलिस अधिकारी खुद भ्रमित हैं, यह केस चलाने का उचित तरीका नहीं है": कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई

Update: 2021-10-13 08:48 GMT

दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के एक मामले में समन्वय की कमी और उनके भ्रमित आचरण पर एसएचओ सहित दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को फटकार लगाई।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने निर्देश दिया कि आदेश की प्रति पुलिस अधिकारियों और अभियोजन के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने और दंगों के मामलों के प्रभावी अभियोजन के लिए विशेष पुलिस आयुक्त, डिवीजन- I (कानून व्यवस्था) को भेजी जाए।

आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 427 और 436 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

अभियोजन पक्ष ने इस आधार पर मामले को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया था। आईपीसी की धारा 436 (आग या विस्फोटक पदार्थ द्वारा घर को नष्ट करने के इरादे से शरारत) मामले में नहीं बनाया गया है।

कोर्ट में एसएचओ और दो अन्य पुलिस अधिकारियों ने कहा कि विशेष लोक अभियोजक उस दिन उपलब्ध नहीं थे। अदालत ने पुलिस से पूछताछ की कि पुलिस बाद के चरण में स्थानांतरण की मांग कैसे कर सकती है जब उसने पूर्वोक्त आरोप का विरोध किया है।

जज ने एसएचओ से पूछा,

"यह आवेदन आपके द्वारा ही दायर किया गया है? क्या यह मजाक है? क्या पुलिस हिरासत एक मजाक है? आप खुद नहीं जानते कि क्या करना है। आईपीसी की धारा 436 कब लागू होती है? क्या इस प्राथमिकी में धारा 436 की सामग्री है?"

पुलिस ने बताया कि वह आवेदन वापस लेना चाहती है।

इस पर न्यायाधीश ने कहा,

"आपने जमानत अर्जी का विरोध किया। आपने चार्जशीट दाखिल की। सबसे पहले अगर आप तीनों अधिकारियों में से एक यह तय करता है कि क्या करना है। आपका स्टैंड एक घंटे में बदल जाता है। आपकी समझ अचानक बदल जाती है।"

न्यायालय ने दर्ज किया कि संबंधित पुलिस अधिकारी स्वयं भ्रमित हैं क्योंकि उन्होंने पहले बताते हुए एक आवेदन दायर किया कि आईपीसी की धारा 436 नहीं बनाया गया है और मामले को स्थानांतरित करने के लिए कह रहे हैं और उसके बाद इसे एसपीपी के पास ले जाने के बाद इसे वापस लेना चाहते हैं।

अदालत ने अपने आदेश में दर्ज किया कि यह मामले को चलाने का एक उचित तरीका नहीं है। इस मामले को एल.एम. की अदालत में स्थानांतरित करने के लिए वर्तमान आवेदन वापस ले लिया गया है।

केस का शीर्षक: राज्य बनाम शाहरुख @ रिंकू एंड अन्य।

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