मजिस्ट्रेट द्वारा सीआरपीसी की धारा 200 के तहत शिकायत स्वीकार किए जाने के बाद पुलिस जांच करने से इनकार नहीं कर सकती: कर्नाटक हाईकोर्ट

Update: 2022-05-16 12:55 GMT
मजिस्ट्रेट द्वारा सीआरपीसी की धारा 200 के तहत शिकायत स्वीकार किए जाने के बाद पुलिस जांच करने से इनकार नहीं कर सकती: कर्नाटक हाईकोर्ट

Karnataka High Court

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि एक बार जब अदालत आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 200 के तहत दायर शिकायत को स्वीकार कर लेती है और विशेष पुलिस को जांच का निर्देश देती है तो पुलिस जांच से इनकार नहीं कर सकती है।

जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने अश्विनी द्वारा दायर याचिका की अनुमति देते हुए पुलिस द्वारा जारी दिनांक 26.08.2021 के समर्थन के आदेश को खारिज कर दिया। पीठ ने पुलिस को निर्देश दिया कि मामले की जांच और अंतिम रिपोर्ट दर्ज करें जैसा कि IX अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, बेंगलुरु, 14.07.2021 को निर्देश दिया गया है।

मामले का विवरण:

याचिकाकर्ता ने कुछ आरोपों पर सीआरपीसी की धारा 200 के तहत एक निजी शिकायत दर्ज की। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, बैंगलोर के समक्ष सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत जांच की मांग करते हुए शिकायत को ओपन कोर्ट में पेश किया गया, कार्यालय को पीसीआर के रूप में मामला दर्ज करने का निर्देश दिया गया और वही दर्ज किया गया।

इसके अलावा, मजिस्ट्रेट ने शिकायतकर्ता के वकील को सुना, रिकॉर्ड्स का अवलोकन किया और क्षेत्राधिकार पुलिस, ज्ञानभारती पुलिस स्टेशन द्वारा जांच करने और अपने आदेश दिनांक 18.10.2021 द्वारा मामले में अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया।

क्षेत्राधिकार पुलिस को उक्त शिकायत के संचार पर प्रतिवादी - ज्ञानभारती पुलिस स्टेशन द्वारा पृष्ठांकन जारी किया गया कि क्षेत्राधिकार ब्यादरहल्ली पुलिस के पास है और इसलिए, ज्ञानभारती पुलिस स्टेशन से शिकायत को स्थानांतरित करने की मांग की, जिसे ब्यादरहल्ली पुलिस स्टेशन को जांच करने का निर्देश दिया गया था।

इसके बाद याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किया गया और शिकायतकर्ता को अपराध की जांच के लिए अधिकार क्षेत्र के अभाव में शिकायत वापस कर दी गई, क्योंकि पुलिस के अनुसार, अधिकार क्षेत्र ब्यादरहल्ली पुलिस के पास था। यह वह कार्रवाई है जिसे याचिका में उल्लेखित किया गया है।

प्रस्तुतियां:

याचिकाकर्ता के लिए एडवोकेट त्रिविक्रम एस ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी-पुलिस की कार्रवाई मामले की जांच करने और अदालत द्वारा निर्देशित अंतिम रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार करने पर न्यायालय के आदेश का उल्लंघन होगा, इसलिए यह अवैध है। उन्होंने आगे कहा कि एक बार मजिस्ट्रेट का आदेश लागू हो जाने के बाद उसे खुद मजिस्ट्रेट भी वापस नहीं ले सकता, पुलिस द्वारा शिकायत वापस करने की तो बात ही छोड़िए।

सरकारी वकील ने कानूनी स्थिति को स्वीकार किया और प्रस्तुत किया कि मामले की जांच प्रतिवादी पुलिस द्वारा की जानी है।

न्यायालय का निष्कर्ष:

पीठ ने रिकॉर्ड पर विवरण और वकील द्वारा दी गई दलीलों को सुनने के बाद कहा,

"पुलिस ने जांच करने से इनकार कर दिया और शिकायत वापस कर दी, यह अदालत के आदेशों को ओवरराइड करने के समान होगा, जो कि पुलिस के अधिकार क्षेत्र में नहीं है।"

इसमें कहा गया,

"एक बार जब अदालत शिकायत को स्वीकार कर लेती है और विशेष पुलिस को जांच करने का निर्देश देती है तो ऐसे मामलों की जांच करने से इनकार नहीं किया जा सकता। पुलिस को जांच करनी चाहिए और मामले में अपनी अंतिम रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए। शिकायत की वापसी के बाद स्वीकार किया जाता है और पुलिस द्वारा जांच का निर्देश दिया जाता है, जो सीआरपीसी की धारा 173 के खिलाफ चलती है।"

इसके बाद कोर्ट ने याचिका को अनुमति दे दी।

केस टाइटल: अश्विनी बनाम कर्नाटक राज्य

केस नंबर: 2022 की रिट याचिका संख्या 755

साइटेशन; 2022 लाइव लॉ (कर) 160

आदेश की तिथि: अप्रैल, 2022 का 13वां दिन

उपस्थिति: याचिकाकर्ता के लिए एडवोकेट त्रिविक्रम एस; प्रतिवादी के लिए एडवोकेट यशोदा के.पी

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