पीएम मोदी की बीए डिग्री मामला : दिल्ली हाईकोर्ट ने आरटीआई मामले को अगले साल 3 मई तक स्थगित किया

Update: 2022-11-18 04:59 GMT

दिल्ली हाईकोर्ट में पांच साल से अधिक समय से लंबित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री से जुड़े मामले की सुनवाई को अगले साल तीन मई तक के लिए स्थगित कर दिया।

दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 2017 में केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें यूनिवर्सिटी को 1978 में बीए प्रोग्राम पास करने वाले छात्रों के रिकॉर्ड के निरीक्षण की अनुमति देने का निर्देश दिया गया था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी परीक्षा पास की थी।

जस्टिस संजीव सचदेवा ने 24 जनवरी 2017 को सुनवाई की पहली तारीख को सीआईसी के आदेश पर रोक लगा दी थी।

तब से मामले को अलग-अलग कारणों से बार-बार स्थगित किया गया है, मामले के अधिनिर्णय में देरी का एक कारण COVID-19 महामारी भी है क्योंकि मामला 28 जनवरी, 2020 के बाद 30 मार्च, 2022 तक सूचीबद्ध नहीं किया गया।

इस साल मामले को दो बार (30 मार्च और 15 नवंबर को) सूचीबद्ध किया गया था। 30 मार्च को "समय की कमी के कारण" मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। इस सप्ताह निर्धारित तिथि पर सुनवाई तीन मई 2023 तक के लिए टाल दी गई क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

जस्टिस यशवंत वर्मा ने इस सप्ताह आदेश में कहा , "नतीजतन, इन मामलों को 03.05.2023 को फिर से उठाया जाए ।"

विवाद के बारे में

आरटीआई एक्टिविस्ट नीरज कुमार ने एक आरटीआई आवेदन दायर किया था जिसमें 1978 में बीए में शामिल हुए सभी छात्रों का रोल नंबर, नाम, अंक और पास या फेल होने का रिजल्ट मांगा गया था। डीयू के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) ने इस आधार पर सूचना देने से इनकार कर दिया कि वह "तीसरे पक्ष की सूचना" है। इसके बाद आरटीआई कार्यकर्ता ने सीआईसी के समक्ष अपील दायर की।

2016 में पारित आदेश में सीआईसी ने कहा, "मामले, समान कानूनों और पिछले फैसलों की जांच करने के बाद आयोग का कहना है कि एक छात्र (वर्तमान / पूर्व) की शिक्षा से संबंधित मामले सार्वजनिक डोमेन के अंतर्गत आते हैं और इसलिए संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरण को तदनुसार जानकारी का खुलासा करने के लिए आदेश देते हैं।"

सीआईसी ने देखा था कि प्रत्येक यूनिवर्सिटी एक सार्वजनिक निकाय है और डिग्री से संबंधित सभी जानकारी यूनिवर्सिटी के निजी रजिस्टर में उपलब्ध है, जो एक सार्वजनिक दस्तावेज है।

हाईकोर्ट के समक्ष दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रतिनिधित्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने किया था - वह वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल हैं - 2017 में सुनवाई की पहली तारीख पर, तर्क दिया कि उक्त परीक्षा में उपस्थित, उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या के संबंध में मांगी गई जानकारी प्रदान करने में उसे कोई कठिनाई नहीं है।

हालांकि रोल नंबर, पिता के नाम और अंकों के साथ सभी छात्रों के परिणामों के विवरण की प्रार्थना पर तर्क दिया कि उक्त जानकारी को प्रकटीकरण से छूट दी गई है। यह तर्क दिया गया था कि इसमें उन सभी छात्रों की व्यक्तिगत जानकारी शामिल है, जिन्होंने 1978 में बीए में पढ़ाई की थी।

जस्टिस सचदेवा द्वारा आदेश पर रोक लगाए जाने के बाद, रोस्टर में नियमित बदलाव के कारण मामला पिछले कुछ वर्षों में पांच न्यायाधीशों के समक्ष सूचीबद्ध किया गया है।

जस्टिस अनूप जे भंभानी के समक्ष फरवरी 2019 में एक सुनवाई में इस मामले को याचिकाओं के एक बैच के साथ जोड़ दिया गया था, जिसमें आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(ई) और (जे) की व्याख्या के संबंध में सवाल उठाया गया था।

अदालत ने नोट किया था कि प्रावधान "किसी व्यक्ति को उसके प्रत्ययी संबंध और व्यक्तिगत जानकारी में उपलब्ध जानकारी के प्रकटीकरण से छूट देता है, जिसके प्रकटीकरण का किसी सार्वजनिक गतिविधि या हित से कोई संबंध नहीं है, या जो किसी व्यक्ति की निजता में अनुचित आक्रमण का कारण बनता है।

सभी मामलों में मांगी गई जानकारी परीक्षाओं के परिणाम, परिणामों का विवरण, शैक्षिक योग्यता और छात्रों से संबंधित अन्य मामलों से संबंधित है।

जस्टिस भंभानी ने आदेश में कहा, "यह जोड़ने की जरूरत नहीं है कि उपरोक्त दो वैधानिक प्रावधानों की व्याख्या पर विचार करते हुए अदालत कानून के अन्य संबंधित प्रावधानों को भी देखेगी, जो प्रासंगिक और निर्णय के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं।"

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