पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने वकील, क्लर्क और वादकारियों को आवेदन / याचिका पर टिकट चिपकाने के लिए सलाइवा का इस्तेमाल नहीं करने को कहा
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक नोटिस में कहा है कि वकील, क्लर्क और वादकारियों को आवेदन / याचिका पर कोर्ट फीस के टिकट लगाने/चिपकाने के लिए सलाइवा (लार) का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
रजिस्ट्रार जनरल संजीव बेरी द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि COVID-19 के प्रसार पर रोक लगाने और न्यायाधीशों, कर्मचारियों, अधिवक्ताओं, क्लर्कों और वादकारियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए मुख्य न्यायाधीश द्वारा निर्देशित किया गया है।
यह नोटिस पिछले हफ्ते 21 अगस्त को जारी किया गया था।
मई में जिला और सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय) के कार्यालय ने इसी तरह की दिशा-निर्देश जारी किया था कि याचिकाओं या आवेदनों पर कोर्ट फीस के टिकट चिपकाने के लिए सलाइवा का उपयोग न करें।