'PayCM' अभियान: कर्नाटक हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ आपराधिक मामला रद्द किया

Update: 2022-10-22 13:44 GMT

Karnataka High Court

कर्नाटक हाईकोर्ट ने दो कांग्रेस नेताओं नारायण गौड़ा जेएस और रामकृष्ण वी के खिलाफ PayCM कैंपेन के मामले में पिछले महीने दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है।

गौड़ा नेलामंगला विधानसभा क्षेत्र से नेशनल यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जबकि रामकृष्ण वी उसी क्षेत्र से पार्टी के कानूनी प्रकोष्ठ के प्रमुख हैं। उन पर आरोप लगाया गया ‌था कि उन्होंने पूरे शहर में PayCM कैंपेन से संबंधित पोस्टर चिपकाने के निर्देश दिए थे।

जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने आदेश में कहा, "याचिकाकर्ताओं के खिलाफ लगाए गए आरोप सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम अधिनियम या कर्नाटक ओपन प्लेस डिफिगरमेंट एक्ट के तहत किसी भी अपराध को आकर्षित नहीं करेंगे।"

22 सितंबर को दर्ज एफआईआर में एक पुलिस अधिकारी ने आरोप लगाया था कि जब वह नाइट बीट ड्यूटी पर था तो उसने तीन लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर दीवारों पर पोस्टर चिपकाते देखा। जब उनका पीछा किया गया और उन्हें पकड़ा गया, तो उन्होंने कथित तौर पर पुलिस को बताया कि याचिकाकर्ताओं ने टेलीफोन पर उन्हें नेलामंगला शहर में पोस्टर चिपकाने का निर्देश दिया था।

सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से रोकथाम अधिनियम, 1984 की धारा 3(1), कर्नाटक ओपन प्लेस डिफिगरमेंट एक्ट की धारा 3 और भारतीय दंड संहिता की धारा 290 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए मामला दर्ज किया गया था। कांग्रेस के दोनों नेता वकील हैं।

निष्कर्ष

सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से रोकथाम अधिनियम की धारा 3 (1) और आईपीसी की धारा 425 का हवाला देते हुए, जो कि शरारत से संबंधित है, पीठ ने कहा, "याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोप यह है कि उन्होंने टेलीफोन पर बिल / पोस्टर चिपकाने का निर्देश दिया है, जिसका मतलब यह नहीं हो सकता कि वे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के दोषी हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जो अधिनियम के तहत अपराध बन जाए।"

इसमें कहा गया है, "यदि उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपराध बन जाए, तो कर्नाटक ओपन प्लेस डिफिगरमेंट एक्ट के प्रावधान भी उनके खिलाफ नहीं रखे जा सकते, जैसा कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोप लगाया गया है। माना जाता है कि उन्होंने फोन पर कुछ अन्य आरोपियों को पोस्टर लगाने का निर्देश दिया है।"

याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही को रद्द करते हुए अदालत ने कहा, "यह स्पष्ट किया जाता है कि आदेश के दौरान की गई टिप्पणियां केवल याचिकाकर्ताओं के मामले पर विचार करने के उद्देश्य से हैं और किसी अन्य दोषी के खिलाफ जांच को बाध्य या प्रभावित नहीं करेंगी।"

कर्नाटक में कांग्रेस ने पिछले महीने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को निशाना बनाने के लिए 'PayCM' अभियान शुरू किया था।

केस टाइटल: नारायण गौड़ा जे एस और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य।

केस नंबर: CRIMINAL PETITION NO. 9809 OF 2022

साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (कर) 422

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