बाल रोग विशेषज्ञ, सहायक कर्मचारी, नोडल अधिकारी एचसी परिसर में शिशुगृह में सेवा के लिए नियुक्त: पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट में बताया

Update: 2021-08-09 12:54 GMT

कलकत्ता हाईकोर्ट

राज्य सरकार ने एडवोकेट जनरल किशोर दत्ता के माध्यम से सोमवार को कलकत्ता हाईकोर्ट में बताया कि न्यायालय के पहले के आदेशों के अनुसार, एक बाल रोग विशेषज्ञ और एक सहायक कर्मचारी को वर्तमान में हाईकोर्ट परिसर में संचालित शिशुगृह में भर्ती बच्चों की देखभाल के लिए नियुक्त किया गया है।

न्यायालय हाईकोर्ट के अर्धशतकीय भवन में एक शिशुगृह सुविधा के गठन और हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं, अधिवक्ताओं के कर्मचारियों और अन्य कर्मचारियों के बच्चों की देखभाल के लिए पर्याप्त सुविधाओं के नियोजन की मांग वाली याचिका पर फैसला सुना रहा था।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ ने सोमवार को अपने आदेश में दर्ज किया कि पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य सचिव ने हाईकोर्ट की क्रेच फैसिलिटी में एक बाल रोग विशेषज्ञ, एक सहायक कर्मचारी और एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति को मंजूरी दी।

पीठ ने यह भी देखा कि हाईकोर्ट परिसर में बच्चों के लिए इस तरह की क्रेच फैसिलिटी हाईकोर्ट के सभी अधिवक्ताओं और कर्मचारियों की जरूरतों को पूरा करेगी। संबंधित वकीलों के अनुरोध पर बेंच ने यह भी राय दी कि हाईकोर्ट की वेबसाइट पर इस आशय की एक अधिसूचना अपलोड करके इस तरह के क्रेच फैसिलिटी के गठन को प्रचारित करने के उपाय किए जाएंगे।

न्यायमूर्ति थोट्टाथिल बी. राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी की खंडपीठ ने आठ नवंबर, 2019 के पहले के आदेश में केंद्र और राज्य सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रतिनिधियों से मिलकर एक समिति का गठन किया था। इसमें बुनियादी ढांचे और आवश्यक कर्मियों पर विचार-विमर्श किया गया था। क्रेच चलाने के लिए और तदनुसार समिति द्वारा न्यायालय के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी।

अपने आठ नवंबर, 2019 के आदेश में कोर्ट ने स्वास्थ्य सेवा निदेशक, पश्चिम बंगाल को एक बाल रोग विशेषज्ञ या बाल रोग विशेषज्ञों की एक टीम की पहचान करने का भी निर्देश दिया था, जो नियमित रूप से क्रेच फैसिलिटी में उपलब्ध होंगे।

आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त को होनी है।

केस शीर्षक: अतसी घोष और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य।

Tags:    

Similar News