हाईकोर्ट परिसर में बिना मास्क के घूमने वाले अधिकारी और कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी: इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से फेस-मास्क पहनने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट और उसके राज्यों ने 28 जून को इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है:
"उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के सभी अधिकारी, अधिकारी और कर्मचारी अनिवार्य रूप से फेस-मास्क पहनें, ऐसा नहीं करने पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।"
न्यायालय ने पहले हाईकोर्ट, इलाहाबाद के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा फेस-मास्क पहनने के संबंध में एक आदेश जारी किया है।
हालांकि, अपने 28 जून के आदेश में कहा गया है कि यह देखा गया है कि हाईकोर्ट के अधिकारी, अधिकारी और कर्मचारी उच्च न्यायालय के परिसर और गलियारों में बिना फेस-मास्क पहने घूमते पाए गए हैं।
इसके अलावा, आदेश में कहा गया है कि अदालत ने इसे गंभीरता से लिया है और फेस-मास्क पहनना COVID-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल का एक महत्वपूर्ण घटक है।
कोर्ट के आदेश में कहा गया है:
"हाईकोर्ट, इलाहाबाद के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा फेस-मास्क पहनने के संबंध में रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल) के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1914 दिनांक 25.06.2021 के अनुसरण में यह देखा गया है कि अधिकारियों और कर्मचारियों के हाईकोर्ट के परिसर और गलियारे में बिना फेस-मास्क पहने घूमते पाए गए हैं। माननीय न्यायालय ने इसे गंभीरता से लिया है, क्योंकि फेस-मास्क पहनना COVID-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल का एक महत्वपूर्ण घटक है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को फेस-मास्क पहनना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उपरोक्त आदेश का अनुपालन अक्षरश: सुनिश्चित किया जाए।
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