किरायेदार को नया बिजली कनेक्शन देने के लिए मालिक से एनओसी की आवश्यकता नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

Update: 2023-11-18 14:00 GMT

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने हाल ही में दोहराया कि किरायेदार को नया बिजली कनेक्शन लेने के लिए परिसर के मालिक से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) की आवश्यकता नहीं है।

जस्टिस एएस चंदुरकर और जस्टिस अभय जे मंत्री की खंडपीठ ने महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के उस संचार को रद्द कर दिया, जिसमें याचिकाकर्ता को नया कनेक्शन प्रदान करने के लिए मालिक से एनओसी की आवश्यकता है।

अदालत ने कहा,

" पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद और दिलीप (मृत) के मामले के माध्यम से निर्णय का अध्ययन करने के बाद (सुप्रीम कोर्ट), प्रतिवादी नं. 2 और 3 (एमएसईडीसीएल) द्वारा याचिकाकर्ताओं से एनओसी मांगना उचित नहीं है। विशेष सिविल वाद संख्या 388/2005 में पारित समझौता डिक्री में याचिकाकर्ताओं को संबंधित संपत्ति में अधिकार प्राप्त है। उक्त मुकदमे में प्रतिवादी क्रमांक 4 की मां भी प्रतिवादी थी, इसलिए हम पाते हैं कि याचिकाकर्ताओं की ओर से एनओसी के लिए आग्रह उचित नहीं है। यह केवल प्रतिवादी संख्या 2 और 3 यह सुनिश्चित करने के लिए कि नए कनेक्शन की आपूर्ति के मामले में 2021 के विनियमों के प्रावधान विधिवत संतुष्ट हैं।”

दिलीप (मृत) में कानूनी वारिस बनाम सतीश और अन्य के माध्यम से शीर्ष अदालत ने बुनियादी सुविधा के रूप में बिजली की अपरिहार्यता पर जोर दिया, जिसे मकान मालिक द्वारा एनओसी जारी करने से इनकार करने के आधार पर किरायेदार से नहीं रोका जा सकता है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि बिजली आपूर्ति प्राधिकरण को केवल यह जांचना होगा कि बिजली कनेक्शन के लिए आवेदक का संबंधित परिसर पर कब्जा है या नहीं।

याचिकाकर्ता मै. सिंह ऑटोमोबाइल्स ने वर्तमान रिट याचिका में MSEDCL द्वारा जारी 23 जनवरी, 2023 के एक संचार को चुनौती दी है। इस संचार में याचिकाकर्ताओं को सूचित किया गया कि जब तक उन्हें मालिक से एनओसी नहीं मिल जाती, नया बिजली कनेक्शन प्रदान नहीं किया जाएगा।

Tags:    

Similar News