तब्लीगी जमात घटना से संबंधित किसी भी विदेशी नागरिक को गिरफ्तार नहीं किया गया, दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट में बताया

Update: 2020-05-26 16:13 GMT

दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया है कि तब्लीगी जमात की घटना से संबंधित किसी भी विदेशी नागरिक को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है या दिल्ली पुलिस द्वारा हिरासत में नहीं लिया गया है।

उक्त जानकारी मोहम्मद जमाल द्वारा दायर आपराधिक रिट याचिका पर दी गई थी, जो संवैधानिक क्वारंटीन केंद्र से मरकज़ घटना से संबंधित विदेशी नागरिकों की रिहाई की मांग कर रहे थे, क्योंकि इन विदेशी नागरिकों का COVID 19 वायरस टेस्ट नेगेटिव आया था।

दिल्ली पुलिस ने अदालत को यह भी बताया कि याचिकाकर्ताओं सहित 900 से अधिक विदेशी तब्लीगी जमात में शामिल होने वाले विदेशी लोग जांच में शामिल हो गए हैं, और उन्हें सीआरपीसी की धारा 41 ए के तहत नोटिस दिया गया है।

वर्तमान में उक्त विदेशी नागरिकों को दिल्ली में निम्नलिखित क्वारंटीन केंद्रों में अनुमानित संख्या में रखा गया है:

1. नरेला - 183

2. वज़ीराबाद - 266

3. राउज़ एवेन्यू - 92

4. द्वारका - 77

5. न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी - 245 + 84 = 329 (दोनों केंद्र)

स्टेटस रिपोर्ट

दिन प्रति दिन के आधार पर जांच की जा रही है और जांच को अंतिम रूप देने और धारा 173 सीआरपीसी के तहत एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

उक्त रिपोर्ट के अनुसार, संबंधित विदेशी नागरिकों ने दिल्ली पुलिस को एक अंडरटैकिंग दिया है कि वे धारा 41 (ए) सीआरपीसी के तहत शर्तों का उल्लंघन नहीं करेंगे और नोटिस की शर्तों का पालन करेंगे।

स्टेटस रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि:

'भारत की उनकी यात्रा की वैधता को प्रमाणित करने के लिए, 23 नेपाल नागरिकों के 723 आरोपी विदेशियों और पहचान पत्र और पासपोर्ट को मेमो के माध्यम से जब्त / कब्जे में ले लिया गया है।"

कुछ आरोपी विदेशी नागरिक अपना पासपोर्ट देने / पेश करने में असमर्थ थे। इस संबंध में सभी पासपोर्ट के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। '

वर्तमान पीआईएल में, याचिकाकर्ता ने अदालत से मांग की है कि दिल्ली सरकार को दिल्ली में संस्थागत क्वारंटीन में विदेशी नागरिकों की तत्काल रिहाई का आदेश देने और सुविधा प्रदान करने के लिए कहा जाए है, क्योंकि इनके COVID -19 टेस्ट नेगेटिव आया था। 

रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



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