दिल्ली कोर्ट में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए याचिका दायर की गई। यह याचिका एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान सरकारी अधिकारियों की तुलना भगवान हनुमान से करने वाली कथित टिप्पणी को लेकर है।

राउज़ एवेन्यू कोर्ट के एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट अश्वनी पंवार ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है और मामले की स्टेटस रिपोर्ट मंगाने का निर्देश दिया।

यह शिकायत राम निवास शर्मा ने भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, 2023 (BNS) की धारा 223 के तहत दर्ज कराई।

अब इस मामले की सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी।

शिकायत के अनुसार, गुप्ता ने यह कथित बयान 23 सितंबर, 2025 को कश्मीरी गेट ISBT पर दिया था। यह कार्यक्रम दिल्ली से उत्तर प्रदेश के बड़ौत तक दिल्ली परिवहन निगम (DTC) की बस सेवा शुरू करने के लिए आयोजित किया गया।

शिकायतकर्ता का आरोप है कि मुख्यमंत्री ने सरकारी अधिकारियों, लोक सेवकों और आम जनता को संबोधित करते हुए अधिकारियों को "हनुमान" कहा और टिप्पणी की कि उन्हें अपनी शक्तियों का एहसास तभी होता है जब उनकी पूंछ में आग लगती है।

शिकायत में कथित बयान का ज़िक्र करते हुए कहा गया:

"इन हनुमानों को अपनी अस्थायी शक्तियों का एहसास तभी होता है जब उनकी पूंछ में आग लगती है; उससे पहले वे इसे भूल जाते हैं।"

अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Tags: